वृद्धावस्था पेंशन के 61 लाख लाभार्थियों का होगा सत्यापन, अपात्र और मृतक हटेंगे, 25 मई तक पूरा करना होगा काम
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन पा रहे 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन प्रारंभ कर दिया है। नए वित्त वर्ष 2025-26 में योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को सत्यापन का काम 25 मई तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सत्यापन के दौरान जो पेंशनर मृतक या अपात्र पाए जाएंगे, उन्हें सूची से हटाकर नए पात्रों को पेंशन दी जाएगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन राशि पात्र वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जाती है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे वृद्धजन, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 और शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये से कम है, वे योजना के पात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और शहरी क्षेत्रों में एसडीएम या ईओ के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है।
सत्यापन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 10% क्रॉस वेरिफिकेशन (किए गए सत्यापन की चेकिंग) की जिम्मेदारी मंडलीय उप निदेशकों और समाज कल्याण अधिकारियों को दी गई है। अगर किसी जीवित पेंशनर को मृतक दिखाया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जीरो पावर्टी से जुड़ेंगे वृद्धजन
जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिह्नित परिवारों के वृद्धों को पेंशन योजना से जोड़ने की कार्यवाही चल रही है। पात्र पाए जाने पर उन्हें जून से पहली किस्त का भुगतान शुरू किया जाएगा। यहां बता दें कि पेंशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर और बैंक खातों की लिंकिंग अनिवार्य की गई है। एकीकृत पोर्टल की मदद से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पेंशन का लाभ न उठा सके।