यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : अब 3 लाख वार्षिक आय वाले पात्र
लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए 2 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के निर्देश दिए।
बृहस्पतिवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों के लिए 51 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये की राशि तय की है।
उन्होंने कहा कि इसमें से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं। 25 हजार रुपये के उपहार नवविवाहित जोड़े को दिए जाएं और शेष 15 हजार रुपये वैवाहिक समारोह में व्यय हो।
वृद्धावस्था पेंशन की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि एक भी पात्र वृद्धजन पेंशन से वंचित न रहने पाए। योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ा जाए। इससे जुड़ने के बाद पात्रता का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा, उसे पेंशन की राशि मिलने लगेगी।