10 साल से बड़े नाबालिग खुद चला सकेंगे अपना बैंक खाता, RBI ने बैंकों को दी अनुमति, उचित पड़ताल के बाद ही खुलेगा खाता
मुंबई। 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग बच्चे अब बैंक में स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खुलवा व संचालित कर सकेंगे। इसके लिए आरबीआई ने सोमवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने वाणिज्यिक व सहकारी बैंकों को जारी सर्कुलर में कहा, कम-से-कम 10 वर्ष या उससे ऊपर के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने एवं संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति ध्यान में रखते हुए राशि व शर्तें तय कर सकते हैं। नियम व शर्तों की जानकारी खाताधारक को देनी होगी।
निर्देश में कहा गया है कि नाबालिगों के खाते खोलने के लिए ग्राहक की उचित जांच-पड़ताल की जाए। बैंकों को एक जुलाई तक बदलाव करने होंगे। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिगों के खाते से अधिक निकासी न हो। नाबालिगों को पिता के अलावा मां को भी अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है।