पांचवें-छठे वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए बढ़ा, पांचवें वेतनमान में 466% व छठे में 252% हुआ मंहगाई भत्ता, नगद भुगतान एक अप्रैल से, शासनादेश जारी
लखनऊ: राज्य सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इन्हें अब 466 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में छह प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया है।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश मंगलवार को जारी किया। राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक - शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान - में कार्यरत पदधारक जो पांचवें और छठवें वेतन संरचना में काम कर रहे हैं, उन्हें बढ़ी दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
जो कर्मचारी पांचवें वेतन संरचना में कार्य कर रहे हैं, उन्हें अब तक 455% की दर से मंहगाई भत्ता मिल रहा था, 11% वृद्धि के साथ अब 466 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। छठवें वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब इन्हें 246% की जगह 252% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का नगद भुगतान एक अप्रैल 2025 से किया जाएगा।
एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जो अधिकारी व कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उनकी अवशेष धनराशि उनके पीपीएफ में जमा की जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों की देय अवशेष धनराशि के 10% के बराबर धनराशि टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90% धनराशि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी।
जिन कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा अधिवर्षता की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हाले हैं उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की भी पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थाानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को, जिनके द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए है उन्हें दिनांक 01.01.2025 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।