Updated Income Tax Return 2025: ध्यान दें! अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत करदाताओं को यह सहूलियत दी कि वे दो साल के अंदर अपने दाखिल किए गए आईटीआर को संशोधित कर दोबारा फाइल कर सकते हैं.
नई दिल्ली: अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आ चुकी है. ऐसे में जो टैक्सपेयर्स पिछले दो साल के लिए अपडेट रिटर्न भरना चाहते हैं. उनके लिए यह खबर बेहद जरूरी है. दरअसल, अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को इस तारीख से पहले अपना रिटर्न जरूर फाइल कर लेना चाहिए.
अतिरिक्त टैक्स का करना होगा भुगतान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत करदाताओं को यह सहूलियत दी कि वे दो साल के अंदर अपने दाखिल किए गए आईटीआर को संशोधित कर दोबारा फाइल कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी असेसमेंट ईयर 2022-23 या फाइनेंशियल ईयर 2021-22के लिए अपना रिटर्न अपडेट करना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2025 इसे फाइल करना होगा. हालांकि, अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए नए प्रावधानों के मुताबिक अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा.
किन परिस्थितियों में फाइल कर सकते हैं अपडेटेड ITR?
टैक्सपेयर्स कई परिस्थितियों में अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. हालांकि कुछ अपवाद मामले हैं, जिनमें रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं है. बता दें कि अपडेट आईटीआर को वे टैक्सपेयर्स भी दाखिल कर सकते हैं, जिन्होंने पहले धारा 139 (3) के तहत नुकसान का दावा किया था.
सरकार इस इस नियम को टैक्सपेयर्स के लिए बिना किसी पेनाल्टी या कानूनी नतीजों का सामना किए बिना अपने टैक्स फाइलिंग में अनुपालन और सटीकता सुनिश्चित करने का मौका देती है.
इन परिस्थितियों में नहीं फाइल किया जा सकता अपडेटेड आईटीआर?
बता दें कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनमें अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है. आइए जानते हैं.
1.संशोधित आय के परिणामस्वरूप टैक्स लायबिल्टी कम होने पर अपडेटेड आईटीआर नहीं फाइल किया जा सकता है.
2. अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर टैक्स वापसी या हायर रिटर्न प्राप्त होता है तो इसे नहीं दाखिल किया जा सकता है.
3.अगर किसी टैक्सपेयर्स पर करदाता टैक्स अधिकारियों की ओर से जांच की जा रही है तो वह अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकता है.
4. अगर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर से डॉक्यूमेंट्स जब्त किए जाने या मांग लिए जाने पर भी इसे नहीं दाखिल किया जा सकता है.