एक UAN-एक आधार होगा अनिवार्य, ईपीएफ निकासी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए जाएंगे
अभी दो या अधिक यूएएन होने से आती है परेशानी
नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों के लिए एक आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जारी करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। इसका मकसद पीएफ धनराशि निकासी की प्रक्रिया आसान बनाना है। इससे किसी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या दूसरी नौकरी पाने पर दो यूएएन नंबर नहीं होंगे।
ईपीएफओ द्वारा यूएएन को बड़े महत्वाकांक्षी उद्देश्य से लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी को एक यूएएन जारी किया जाता है। यदि कोई सदस्य एक नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन करता है तो उसे नई जगह पर सिर्फ अपना यूएएन नंबर देना होता है। उसके बाद पुराने पीएफ खाते की धनराशि नए खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
लेकिन देखने में आया है कि एक सदस्य के नाम पर दो या उससे अधिक यूएएन नंबर जारी हैं। ऐसे में कर्मचारी जब पीएफ निकासी के लिए आवेदन करता है तो सिस्टम को यह पता नहीं होता है कि वह किस खाते से धनराशि निकासी के लिए दावा कर रहा है। ऐसे में कई बार दावा खारिज हो जाता है या निकासी में काफी समय लगता है।
अगर आपके पास दो UAN हों तो क्या करें?
1 जैसे ही आपको इसके बारे में पता चलता है, अपने नियोक्ता या ईपीएफओ को इसकी जानकारी दें।
2 अपने वर्तमान और पिछले यूएएन का उल्लेख करते हुए ईपीएफओ को ईमेल भेज सकते हैं।
3 ईपीएफओ इसका सत्यापन करेगा और पिछला यूएएन बंद कर देगा। वर्तमान नंबर सक्रिय रखा जाएगा।
4 अपने पुराने ब्लॉक हुए ईपीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए क्लेम करना ना भूलें।
जानिए ! UAN विलय करने के तरीके
ऑनलाइन माध्यम से
■ सबसे पहले https://www.epfindia.gov.in की वेबसाइट पर जाएं। मौजूदा नियोक्ता द्वारा आवंटित UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
■ अब सर्विसेज के विकल्प पर जाएं और For Employees पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा। यहां ऑनलाइन सर्विसेज में One Member - One EPF Account ( Transfer Request) पर क्लिक करें।
■ मेंबर आईडी (जिसे आप विलय करना चाहते हैं) और यूएएन दर्ज करें। फिर Get OTP पर क्लिक करें और मोबाइन नंबर पर आया ओटीपी दर्ज करें। फिर इसे सत्यापित करें।
■ डिक्लेरेशन को स्वीकार करने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें। इसकी सूचना आपके वर्तमान नियोक्ता के पास भेजी जाएगी।
■ नियोक्ता को ऑनलाइन तरीके से Request Approved करनी होगी, जिसके बाद ईपीएफओ आपके पुराने यूएएन को नए खाते के साथ विलय कर देगा।
ऑफलाइन तरीके से ऐसे करें
■ ईपीएफओ की वेबसाइट से फॉर्म-13 डाउनलोड करके भरना होगा।
■ इस फॉर्म में पहले पीएफ खाते का यूएएन, सदस्य आईडी संख्या, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी (IFSC) कोड और पूरा पता दर्ज करें। दूसरे पीएफ खाते का विवरण भी दर्ज करें।
■ मौजूदा नियोक्ता से फॉर्म-13 पर हस्ताक्षर करवाए और मोहर लगवाएं। फिर इसे नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा करें।
पुराना UAN भूल गए हैं तो?
1. सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। दाहिनी ओर पर दिख रहे Important Links में जाकर Know your UAN पर क्लिक करें।
2. अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर Request OTP पर क्लिक करें।
4. अब पूरा नाम, जन्मतिथि, आधार या पैन संख्या और कैप्चा कोड डालकर Show My UAN पर क्लिक करना होगा। इससे स्क्रीन पर यूएएन संख्या दिख जाएगी।
अगर यूएएन न हो
अगर पुराने नियोक्ता ने कर्मचारी को यूएएन न बताया हो तो कर्मचारी को उससे संपर्क करना होगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को भी इसकी सूचना देनी होगी। ईपीएफओ पुराने नियोक्ता से इस पर जवाब मांग सकता है।