NPS सदस्यों को समय पर पेंशन प्रदान करने का निर्देश जारी, नए जारी दिशा निर्देशों के क्रम में मामलों का तेजी से निपटारा होगा
नई दिल्ली । सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन प्रदान करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एनपीएस मामलों का पुरानी पेंशन व्यवस्था की तर्ज पर निपटारा किया जाएगा। इस कदम से एनपीएस सदस्यों को पेंशन मिलने में किसी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
एनपीएस के तहत आने वाले कई सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। देरी का मुख्य कारण प्रक्रिया में जटिलता, दस्तावेज़ों की कमी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी था। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था जैसी प्रक्रियाओं को अपनाने का सुझाव दिया गया है।
इसलिए हो रही देरी : पेंशन लेखा कार्यालय ने समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सीपीएओ ने पेंशन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को याद दिलाया है कि वे ओपीएस के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का ही पालन करें। यह निर्देश पहले 18 दिसंबर 2023 को भी दिया गया था। इसके बावजूद कुछ वेतन और लेखा कार्यालय अब भी पेंशन मामलों को गलत तरीके से संभाल रहे हैं। वे तीन प्रतियों के साथ अस्थायी पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जमा कर रहे हैं, जबकि केवल दो पीपीओ की आवश्यकता होती है।
मामलों का तेजी से निपटारा होगा
1 सीपीएओ ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे एनपीएस सदस्यों की पेंशन प्रक्रिया को 30 दिनों के भीतर पूरा करें।
2 पेंशन प्रक्रिया में गति लाने के लिए सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने को कहा गया है। इससे उनकी स्थिति ट्रैक होगी।
3 पेंशन भुगतान आदेश पुस्तिका की संख्या को दो तक सीमित कर दिया गया है, ताकि प्रक्रिया सरल हो सके।
4 सभी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।