समायोजन में देरी के लिए छंटनी शुदा कर्मचारी जिम्मेदार नहीं –हाईकोर्ट, पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने पर विचार करने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही ऊलेन मिल के छंटनी शुदा कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने पर विचार करने का आदेश दिया है। कहा है कि समायोजन में देरी के लिए छंटनी शुदा कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने गोरखपुर निवासी हरिमोहन श्रीवास्तव की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि बंद होने से पहले याची ऊलेन मिल में तैनात था। 20 फरवरी 1996 को छंटनी के बाद याची ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मामला 3 खटखटाया था। इसके बाद 14 जुलाई 2005 में राज्य सरकार ने याची को जिला उद्योग एवं इंटर प्राइजेज प्रोन्नति सेंटर गोरखपुर में समायोजित कर दिया। लेकिन, तब तक नई पेंशन योजना लागू हो चुकी थी। इस कारण याची को पुरानी पेंशन योजना का लाभनहीं दिया जा रहा है। जबकि, समायोजन में देरी के लिए याची जिम्मेदार नहीं है। वह पुरानी पेंशन योजना के लाभ पाने का हकदार है।