Searching...
Tuesday, March 18, 2025

आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश की मिलेगी सुविधा

 आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश की मिलेगी सुविधा




लखनऊ, राज्य सरकार आउटसोर्स महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश देने जा रही है। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए बनाई जा रही नई नीति में इसका प्रावधान होगा। ईएसआई से निर्धारित नियमों को नई नीति में रखने का प्रावधान है।

राज्य सरकार ने जरूरत पर विभागों में आउटसोर्स कर्मियों को रखने की सुविधा दी है। इनकी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जा रहा है। महिलाओं को दो बच्चे पैदा होने पर 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस दौरान उनका पैसा नहीं कटेगा। बीमार होने पर 91 दिन तक 70 भुगतानयुक्त, असाध्य रोग पर 124 से 309 दिन की 80 भुगतान युक्त छुट्टियां दी जाएंगी। मिसकैरेज होने पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। कर्मिक और परिवार को ईएसआई से इलाज भी मिलेगा।



यूपी में आउटसोर्स निगम का खाका तैयार, मिलेंगी कई सुविधाएं, आउटसोर्स कार्मिकों के हित होंगे सुरक्षित, ईएसआई और ईपीएफ भुगतान संबंधी विवाद भी खत्म होंगे

निगम में चार श्रेणियों में 15 से 25 हजार के मानदेय पर रखे जाएंगे कार्मिक


लखनऊ। प्रदेश में उप्र. आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) का खाका तैयार कर लिया गया है। इसमें कर्मियों को सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।

अन्य कार्मिकों की भर्ती चार श्रेणियों में बांट कर की जाएगी। इन्हें अधिकतम 25 हजार और न्यूनतम 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। निगम के जरिये विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से उनके ईएसआई और ईपीएफ भुगतान संबंधी विवाद भी खत्म हो जाएंगे।

विभिन्न विभागों में एजेंसियों के जरिये करीब आठ लाख से अधिक आउटसोर्स से कार्मिक काम कर रहे हैं। एजेंसियों के भुगतान में हेरफेर करने, एजेंसी बदलने पर ईएसआई, ईपीएफ और जीएसटी की राशि डकारने की शिकायतें मिलती हैं। ऐसे में सरकार ने अब आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी की है।

सरकार की ओर से तैयार मसौदे में कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखकर कई नए प्रावधान किए गए हैं। कार्मिकों के चयन के लिए पोर्टल भी बनेगा। हर कार्मिक को माह की एक तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।


स्वास्थ्य सुविधाएं भी देंगे

मसौदे के मुताबिक ईएसआई के तहत दी जाने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। महिला कार्मिकों को छह माह का पेड मैटरनिटी लीव (दो डिलीवरी पर), गर्भपात पर 42 दिन का पेड लीव, अस्वस्थ होने पर 91 दिन तक 70 फीसदी पेड, असाध्य रोग पर 124 से 309 दिनों तक 80 फीसदी पेड लीव और विशेष परिस्थितियों में 730 दिनों तक अवकाश की व्यवस्था की गई है। ईएसआई के अस्पतालों में जांच व उपचार की निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्रदेश के 57 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।


ईपीएफ व पेंशन की भी सुविधा

आउटसोर्स कार्मिकों को ईपीएफ के सभी लाभ भी मिलेंगे। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को ढाई लाख से सात लाख तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। 60 वर्ष की उम्र होने पर एक हजार से 75 हजार तक पेंशन, विधवा को एक हजार से 2900 रुपया पेंशन, अविवाहित कार्मिक की मृत्यु पर माता पिता को आजीवन एक हजार से 2900 रुपये पेंशन दी जाएगी। किसी कार्मिक की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए परिवार को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे।


सरकार से मिलेंगी ये सुविधाएं

कार्मिक की सामान्य मृत्यु पर दो लाख, दुर्घटना से मृत्यु पर पांच लाख और जिस बैंक में खाता रहेगा उससे 30 लाख लाख रुपये कार्मिक के परिवार को मिलेंगे। इसके लिए कार्मिकों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा।


ऐसा होगा निगम का ढांचा

निगम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष मुख्य सचिव, प्रबंध निदेशक कॉडर पोस्ट और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर तीन होंगे। सचिवालय प्रशासन, वित्त, कार्मिक, न्याय, श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव और मानव संसाधन विशेषज्ञ के रूप में दो सदस्य होंगे। ये सभी बोर्ड के सदस्य होंगे। इसी तरह सलाहकार समिति, निगम कार्यालय, निदेशालय व निकाय स्तर की समिति, मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी। निगम कार्यालय में जनरल मैनेजर एक लाख, मैनेजर 40 हजार प्रतिमाह पर होगा। अन्य पदों को चार श्रेणी में बांटा गया है। इसमें श्रेणी एक के कार्मिकों को अधिकतम मानदेय प्रतिमाह 25 हजार, द्वितीय में 21500, तृतीय में 18500 और चतुर्थ श्रेणी में 15000 हजार रुपया दिए जाएंगे।



आउटसोर्स सेवा निगम : आउटसोर्स कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेंगे एक लाख रुपये, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग दाखिले में आरक्षण का भी होगा प्रावधान


लखनऊ। राज्य सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के जरिये न सिर्फ कर्मचारियों को कई सुविधाएं देने का खाका तैयार किया है, बल्कि उनके परिजनों को भी कई सहूलियतें देने की तैयारी की है। निगम के प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक आउटसोर्सिंग कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर एक लाख रुपया दिया जाएगा।

इसी तरह एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में दाखिले में भी उन्हें आरक्षण देने की तैयारी है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के तहत कर्मियों को तैनात करने के लिए सरकार आउट सोर्स सेवा निगम का गठन कर रही है। इसके मसौदे में आउटसोर्स कर्मियों के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं।


मसौदे के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की बेटियों के चिकित्सा शिक्षा, एमटेक, आईआईटी, आईआईएम व पीएचडी व यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर एक लाख रुपया दिया जाएगा। इसी तरह विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए चयन होने पर भी प्रोत्साहन राशि के रूप में एक लाख रुपया दिया जाएगा। इसके लिए निगम वेलफेयर फंड बनाएगा। यह सुविधा एक परिवार की एक ही बेटी को मिलेगा।


अलग से मिलेगा आरक्षण

विभिन्न राजकीय एवं स्वशासी कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स भी शुरू हो गया है। ऐसे में आउटसोर्स के तहत तैनात होने वाले कर्मियों की बेटियों को एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। बता दें, अब तक ओबीसी को 27, एससी को 21 और एसटी को 2 फीसदी आरक्षण मिलता है। ईडब्ल्यूएस कोटे से 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।


चल रहा मंथन

मसौदे में यह स्पष्ट नहीं है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के बच्चों को दाखिले में जातिगत आरक्षण के कोटे में ही कोटा दिया जाएगा अथवा अलग से प्रावधान किया जाएगा। मसौदे से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे पर मंथन चल रहा है। अन्य राज्यों में किए गए प्रावधान के संबंध में भी पत्रावलियां मंगवाई गई हैं। इनके अध्ययन के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स