Union Budget 2025: बजट में बुजुर्गों को बड़ा तोहफा... TDS में छूट की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख
बजट में बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. इसका मतलब है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट या FD से एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख रुपये सिर्फ ब्याज से कमाई होती है तो यह TDS कटौती के दायरे में नहीं आएगा.
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने इनकम टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान किया, जिसके तहत अब 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बजट 2025 के दौरान एक और बड़ा ऐलान किया. उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए TDS कटौती की सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब FD में निवेश करने वाले सीनियर सिटीजन को ज्यादा फायदा मिलेगा. साथ ही बैंक की लिक्विडिटी भी बढ़ेगी.
अब कितनी हुई TDS कटौती की लिमिट?
बजट में बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. इसका मतलब है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट या FD से एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख रुपये सिर्फ ब्याज से कमाई होती है तो यह TDS कटौती के दायरे में नहीं आएगा.
अब तक 50 हजार रुपये तक TDS नहीं लगता था
सरकार के इस फैसले से रिटायर्ड लोगों को काफी फायदा होगा. ऐसे लोग खर्च के लिए काफी हद तक बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम पर निर्भर करते हैं. अब तक सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट से 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम TDS के दायरे में नहीं आती थी. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTB के तहत उन्हें यह सुविधा मिलती थी.
लेकिन अब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने के ऐलान के बाद 50,000 रुपये की यह लिमिट 1 लाख रुपये हो गई है. इसका मतलब है कि बैंक डिपॉजिट से सीनियर सिटीजन को एक वित्त वर्ष में मिलने वाला एक लाख रुपये तक का इंटरेस्ट TDS के दायरे में नहीं आएगा.
कैसे बचेंगे ज्यादा पैसे?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद अब अगर किसी भी सीनियर सिटीजन को बैंक, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट पर 1 वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपये तक का ब्याज मिलता है तो '0' टीडीएस कटेगा. इससे पहले बैंक या पोस्ट ऑफिस 50,000 रुपये से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता था. वहीं जिन सीनियर सिटीजन के पास PAN नहीं होता है, उन्हें 20 फीसदी टीडीएस देना पड़ता था.
रेंट इनकम पर भी टीडीएस लिमिट बढ़ी
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि अगर रेंट से इनकम होती है तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान 6 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई TDS चार्ज नहीं देना होगा. पहले यह लिमिट 2.40 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 6 लाख रुपये कर दी गई है.
Tax Rebate on NPS Vatsalaya: पुरानी टैक्स रिजीम में एनपीएस वात्सल्य में अब 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट
अगर आप बच्चे के लिए एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) वात्सल्य खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। बजट में इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें कर रियायत भी जोड़ दी गई है। अब एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश करने वालों को अतिरिक्त 50,000 रुपये की कर छूट मिलेगी।
इसका मतलब यह है कि अगर माता-पिता/अभिभावक एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत बच्चे के एनपीएस खाते में योगदान करते हैं तो आयकर कानून का धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत उन्हें अतिरिक्त 50,000 रुपये की कर कटौती का लाभ मिलेगा। यह कटौती धारा 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त होगी।
ध्यान रखने वाली बात है कि यह लाभ पुरानी कर व्यवस्था को अपनाने वालों को ही मिलेगा। पुरानी कर व्यवस्था में यह किया गया एकमात्र बदलाव है। नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस वात्सल्य के तहत कर कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। इस कदम से उम्मीद है कि ग्राहक एनपीएस योजना के तहत सेवानिवृत्ति और आश्रित सुरक्षा के लिए अधिक बचत के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस योजना के तहत हर साल न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान कर सकते हैं।