हेलमेट पहन दफ्तर नहीं आएंगे तो कटेगा वेतन, नो हलेमेट, नो पेट्रोल के बाद अब शासन का आया नया आदेश
सभी कार्यालयों में होगा प्रभावी, गैर हाजिर माने जाएंगे कर्मचारी
लखनऊ। अगर आप सरकारी कार्यालयों में नौकरी करते हैं। दुपहिया या चार पहिया वाहन चलाते हैं तो दफ्तर हेलमेट लगाकर और सीट बेल्ट पहनकर ही जाना होगा। ऐसा न करने पर उस दिन आपको अनुपस्थित मानते हुए एक दिन का वेतन काटा जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का पत्र आने पर परिवहन विभाग इसे प्रभावी बनाने में जुट गया है। दो से तीन दिनों में इसे सभी कार्यालयों में लागू किया जाएगा।
अब विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भी यातायात नियमों का पालन करना होगा। दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में कर्मचारी सीट बेल्ट लगाए बिना आएंगे तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
यही नहीं जरूरत पड़ने पर उन्हें विभाग के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मुख्य सचिव का पत्र आया है। उक्त आदेश को प्रभावी बनाया जा रहा है। सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट और सीटबेल्ट के आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती होगी। इसके लिए विभागाध्यक्षों को पत्र जाएगा। सड़क हादसों में मौत अधिक होने के कारण हेलमेट का न होना होता है। इसे रोकने को लेकर शासन सख्त है। इसी सख्ती के लिए शासन द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है।
यूपी: बिना हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग कर दफ्तर आने वालों के अधिकारी और कमचारियों के कार्यालय प्रवेश पर लगेगी रोक, देखें आदेश
लखनऊ। सड़क सुरक्षा समिति की हाल में हुई बैठक के बाद प्रदेश में सड़क हादसे रोकने के लिए सख्ती शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी सीट बेल्ट या हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। सहयात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने सभी संबंधित को पत्र भेजकर कहा है कि सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्यालयों के गेट पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट व सीट बेल्ट की जांच करें। सीट बेल्ट व हेलमेट न लगाने वालों के प्रवेश रोकें। वाहनों से कार्यालय आने वाले अधिकारी-कर्मचारी इस दौरान मोबाइल का प्रयोग न करें।
सभी विभागाध्यक्ष इस निर्देश का सख्ती से पालन कराएं। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने आदेश की अनुपालन रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भी भेजने को कहा है।