Searching...
Thursday, February 6, 2025

2026 में प्रधानी का चुनाव, बढ़ेंगे गांव, करवट लेगी गांवों में राजनीति, अप्रैल से सूची पुनरीक्षण का शुरू होगा काम

2026 में प्रधानी का चुनाव, बढ़ेंगे गांव, करवट लेगी गांवों में राजनीति, अप्रैल से सूची पुनरीक्षण का शुरू होगा काम

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 से पहले नया परसीमन कराया जाएगा। 

अप्रैल माह से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना 

ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य संग प्रधान और प्रमुख के आरक्षित पदों पर होगा बदलाव


लखनऊ । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 से पहले नया परसीमन कराया जाएगा। नई ग्राम पंचायतें  जुड़ेंगी। इतना ही नहीं, आरक्षित पदों पर भी बदलाव के आसार हैं। अप्रैल माह से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत का परिसीमन वर्ष 2011 में हुआ था। नए परिसीमन के बाद आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित वर्ग के पदों के चक्र में बदलाव होगा। पिछले दो चुनावों में जिन पदों पर जिस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा।


पंचायत चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि लगातार दो आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। ऐसे में वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायतों के आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। वर्ष 2015 में इससे पहले परिसीमन कराया गया था।

दस साल पूरा होने के बाद नए सिरे से परिसीमन होगा। जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी। जहां पर जिस वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 2021 में आरक्षित थे। उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत है तो वहां उस वर्ग का आरक्षण भी 25 प्रतिशत होगा।

शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20 प्रतिशत रखा जाएगा। पदों का आरक्षण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित रीति से तैयार किया जाएगा।  आरक्षण की गाइडलाइन के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा। जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाली ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

इसी प्रकार से पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50 प्रतिशत होगा। इसी तरह से जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50 प्रतिशत होगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स