राज्यकर्मी 10 मार्च तक दे सकेंगे संपत्तियों का ब्योरा
28 फरवरी 2025
लखनऊ । राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 10 मार्च तक मोहलत दे दी है। यह शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। प्रदेश के अब तक 708588 कर्मियों यानी 85 फीसदी ने संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन दे दी है।
विशेष सचिव कार्मिक कुलदीप रस्तोगी ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि तय समय में संपत्तियों का ब्यौरा देने वालों को ही मार्च का वेतन अप्रैल 2025 में दिया जाएगा, इसके अलावा अन्य कर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा।
शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश में 829819 राज्य कर्मचारी हैं। मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कर्मियों को अपनी संपत्तियों की जानकारी हर साल ऑनलाइन देनी होती है।
दिसंबर 2024 तक अर्जित संपत्तियों की जानकारी देने का आदेश कार्मिक विभाग ने दिया था। इसके लिए लगातार आदेश जारी किया जा रहा है। कर्मियों को राहत देने के लिए दूसरी बार समय-सीमा बढ़ाई गई है।
28 फरवरी तक संपत्ति बताने वालों को ही मिलेगा मार्च का वेतन, 1.43 लाख राज्य कर्मियों ने अभी तक नहीं दिया ब्योरा, 28 फरवरी अंतिम तिथि
25 फरवरी 2025
लखनऊ। प्रदेश में 1.43 लाख राज्य कर्मियों ने अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इन कर्मियों के लिए संपत्ति घोषित करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया है कि 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण देने वाले कार्मिकों को ही मार्च-2025 का वेतन मिलेगा।
शासनादेश में कहा गया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा। शासन ने सभी राज्य कर्मियों के लिए 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित चल व अचल संपत्ति की घोषणा 15 फरवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर करने के निर्देश दिए थे। 20 फरवरी को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सामने आया कि पोर्टल पर कुल पंजीकृत 833510 कार्मिकों में से 689826 कार्मिकों ने ही ब्योरा दिया है। यह कुल संख्या का 83 प्रतिशत है।