नौकरी बदलने पर सभी ईपीएफ खातों को मिलान आसान हुआ, पुराने-नए नियोक्ता के जरिए आवेदन करने का नियम खत्म
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को अब नौकरी बदलने पर अपने जमा कोष को ट्रासंफर करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। यह प्रक्रिया अब काफी सरल बना दी गई है। संगठन ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि अब अंशधारकों को पुराने या नए नियोक्ता या कंपनी के जरिए अपने कोष में रखी रकम को ट्रांसफर करने का नियम खत्म कर दिया गया है।
ईपीएफओ की तरफ से 15 जनवरी को जारी सर्कुलर के अनुसार पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। अब अंशधारक खुद ही अपने खाते को ट्रांसफर करने का दावा कर सकते हैं।
कुछ खास मामलों में यदि आपको अपनी नौकरी बदलनी है तो आपको अपनी पुरानी या नई कंपनी से पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए किसी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा। नए पुराने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को जोड़ने का काम पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगा।