यूपी सरकार ने वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक और निबंधित अवकाशों की सूची की जारी, जिलाधिकारी अपने स्तर पर अधिकतम तीन अवकाश घोषित कर सकेंगे
लखनऊ । राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक और निबंधित अवकाशों की घोषणा कर दी है। चार-चार पर्व व त्योहार सोमवार और शुक्रवार को पड़ने से राज्य कर्मियों को लगातार तीन-तीन दिन की छुट्टियां मिलेंगी। तो तीन पर्व व त्योहार रविवार को पड़ने से कर्मियों की यह छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
सोमवार के दिन ईद-उल-फितर, डा. भीमराव अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा व दीपावली की छुट्टी है। शुक्रवार को होली, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस और ईद-ए-मिलाद बारावफात की छुट्टी है। रविवार को गणतंत्र दिवस, राम नवमी व मोहर्रम है। इसीलिए जहां कर्मियों को लगातार तीन-तीन छुट्टियां मिलेंगी, तो तीन छुट्टियों ों का घाटा होगा।
इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पर्व, त्योहार व महापुरुषों की जन्मतिथि एक साथ एक तिथि पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में इसके लिए अलग से सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा। सभी सार्वजनिक छुट्टियों की तिथियां निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन होंगी।
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि त्योहार पर्व स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार मनाए जाएंगे। वर्ष 2025 में सर्वाजनिक अवकाश कुल 24 होंगे और निर्बंधित 31 हैं। बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी 1 अप्रैल को होगी। कार्यकारी आदेशों के तहत 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती और 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस की छुट्टियां होंगी।
जिलाधिकारी अपने स्तर पर अधिकतम तीन अवकाश घोषित कर सकेंगे। इसके लिए उसे कारण स्पष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में संबंधित मंडलायुक्तों को जानकारी देनी होगी। तीन से अधिक स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने की जरूरत पड़ने पर शासन से इसके लिए अनुमति लेनी होगी।