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Tuesday, December 3, 2024

सेवानिवृत्ति लाभों और वेतन बकाये के लिए अदालत का चक्कर क्यों लगा रहे कर्मचारी? लंबित मुकदमों से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामे संग प्रमुख सचिव वित्त को किया तलब

सेवानिवृत्ति लाभों और वेतन बकाये के लिए अदालत का चक्कर क्यों लगा रहे कर्मचारी? लंबित मुकदमों से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामे संग प्रमुख सचिव वित्त को किया तलब


प्रयागराज। सेवानिवृत्ति लाभों व वेतन बकाये की अदायगी को लेकर लंबित मुकदमों से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव वित्त को व्यक्तिगत हलफनामे संग तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सेवानिवृत्ति के बाद वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे कर्मचारियों के विवादों के निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है।


यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने हाथरस के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद से सेवानिवृत्त उदय प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। 21 अगस्त 2023 को सेवानिवृत याची ने जीपीएफ व अन्य बकाये के भुगतान की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के निदेशक हलफनामा तलब कर 23 अक्तूबर तक भुगतान नहीं करने का कारण पूछा था। लेकिन, अब तक हलफनामा दाखिल नहीं हुआ।


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि सेवानिवृत्त होने के बाद विभागीय गलती से ऐसे कई कर्मचारी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं। बड़ी संख्या में उनकी याचिकाएं लंबित हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव वित्त को छह फरवरी तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कहा है कि व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि सेवानिवृत्ति के बाद वेतन और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर उठे विवादों के निस्तारण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।



🔴 कोर्ट ऑर्डर  

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 6
Case :- WRIT - A No. - 14279 of 2024

Petitioner :- Uday Pratap Singh
Respondent :- State Of Up And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Pramod Kumar Dubey
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Ajay Bhanot,J.
On 04.10.2024 the following order was passed by this Court:
"The petitioner was an Assistant Development Officer (Panchayat) and last posted in the office of the District Panchayat Raj Officer, Hathras. He retired from service on 21.08.2023. The grievance of the petitioner is that he has not been paid his GPF and dues on account of leave encashment.
The Director, Panchayatraj, U.P., Lucknow shall show cause by his own affidavit on or before 23.10.2024, why the petitioner's GPF and dues of leave encashsment have not been paid so far.
Lay as fresh again on 23.10.2024.

Let this order be communicated to the Director, Panchayatraj, U.P., Lucknow through the Chief Judicial Magistrate, Lucknow by the Registrar (Compliance) within 24 hours."

This Court is noticing that in a number of cases the excess salary has been paid to various government employees. The said salary is sought to be recovered at the time of superannuation. 
The Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow shall file his personal affidavit disclosing the steps taken by the State Government to ensure due diligence in the fixation of correct salaries, accountability for incorrect fixation /disbursal of excess salaries and periodical reviews of the salaries of the employees salary fixed by the State by the next date of listing. 

Put up this matter on 06.02.2025 in the list of fresh cases.
In case the affidavit is not forthcoming on or before the next date of listing, the Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, shall remain present in person before the Court.

In the meantime, the respondents-authorities shall process the claim of the petitioner for release of his pensionary benefits.
Order Date :- 28.11.2024
Ashish Tripathi


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