कलक्टर हैं, शूरवीर नहीं... जो स्वतंत्र विभागों पर चलाएं हुक्मः हाईकोर्ट
डीएम राजस्व को छोड़ किसी अन्य स्वतंत्र विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जांच कराने व निलंबित करने का फरमान नहीं सुना सकते – हाइकोर्ट
कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगा सवेतन किया बहाल, सरकार से भी दो हफ्ते में जवाब तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश काल से ही जिले में कलक्टर अपनी हुकूमत कायम रखने का दावा करते रहे हैं। लेकिन, वह कलक्टर हैं, शूरवीर नहीं... जो स्वतंत्र निगमों या विभागों पर अपना हुक्म चलाएं।
डीएम राजस्व को छोड़ किसी अन्य स्वतंत्र विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जांच कराने व निलंबित करने का फरमान नहीं सुना सकते। यह तल्ख टिप्पणी कर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने बलिया के विद्युत वितरण खंड द्वितीय में तैनात इलेक्ट्रिशियन दुष्यंत कुमार राय के निलंबन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा सवेतन बहाल कर दिया। साथ ही सरकार से दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है।
याची पर बिलों में हेराफेरी व फर्जी केस दर्ज करने की धमकी देकर वसूली का आरोप लगा था। आयुष एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री की शिकायत पर बलिया के डीएम ने सीडीओ से जांच कराई। इसके बाद याची के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी। डीएम के आदेश पर आजमगढ़ के विद्युत विभाग मुख्य अभियंता ने याची को निलंबित कर दिया था।
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