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Monday, December 2, 2024

लंबित जांच के दौरान किसी भी कर्मचारी को निलंबित करना न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ व मनमाना रवैया : हाईकोर्ट

लंबित जांच के दौरान किसी भी कर्मचारी को निलंबित करना न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ व मनमाना रवैया : हाईकोर्ट

यह टिप्पणी कर कोर्ट ने मेरठ के बिजली विभाग के एसडीओ के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबित जांच के दौरान किसी भी कर्मचारी को निलंबित करना न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ व मनमाना रवैया टिप्पणी कर मेरठ के विद्युत नगरीय वितरण उपखंड गंगानगर के एसडीओ के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है।

 
कोर्ट ने यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने एसडीओ दिनेश कुमार मौर्य की याचिका पर दिया। याची का कहना था कि वह सब-स्टेशन से अनुपस्थित था। इससे जला ट्रांसफॉर्मर बदलने में देरी हुई और जून 2024 में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के आदेश से उसे लंबित कर दिया गया। 


इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता प्राणेश कुमार मिश्रा ने दलील दी कि ट्रांसफॉर्मर जलने के बाद आपूर्ति बस कपलर के माध्यम से सुनिश्चित कर दी गई थी। प्राइवेट फर्म की ओर से ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध होते ही उसे लगा दिया गया था। बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई।


न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप लापरवाही का है। यह इतना गंभीर मामला नहीं है कि बड़ी कार्रवाई कर कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाए। न्यायालय ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। रजिस्ट्रार को मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को सूचित करने का निर्देश दिया।



🔴 कोर्ट ऑर्डर 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 5
Case :- WRIT - A No. - 18479 of 2024

Petitioner :- Dinesh Kumar Maurya
Respondent :- State of U.P. and Another
Counsel for Petitioner :- Pranesh Kumar Mishra
Counsel for Respondent :- Brajesh Pratap Singh,C.S.C.

Hon'ble J.J. Munir,J.
Prima facie, the charge against the petitioner is of absence from the sub-station of his duty which led to some delay in installation of the transformer resulting in interruption of the power supply during the summer month of June, 2024.
Learned counsel for the petitioner has argued that power supply during the said period was ensured through a Bus Coupler and there was no interruption. We cannot go into the question if the supply was managed through the device described as a Bus Coupler. However, prima facie, it appears that the charge is one of negligence and not serious enough to lead to the imposition of a major penalty, particularly, a terminal one.
In the circumstances, the power to suspend pending inquiry has been exercised against settled principles and arbitrarily.
Admit.

Issue notice.
Notice on behalf respondent No.1 is accepted by Mr. Santosh Kumar Shukla, learned Additional Chief Standing Counsel, and that on behalf on respondent No.2 by Mr. Brajesh Pratap Singh, Advocate. Both the learned counsel for the respondents are granted two weeks time to file a counter affidavit.

List this petition for orders on 9th December, 2024.
Order on Stay Application
Issue notice.
Until further orders of this Court, operation of the impugned suspension order dated 14.06.2024 shall remain suspended and the petitioner shall be permitted to discharge his duties and paid salary regularly. It is, however, directed that the disciplinary proceedings against the petitioner shall continue wherein the petitioner will cooperate.

Let this order be communicated to the Managing Director, Paschimanchal Vidhyut Vitran Nigam Limited, Victoria Park, Meerut through the Chief Judicial Magistrate, Meerut by the Registrar (Compliance) within 48 hours.
Order Date :- 25.11.2024

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