कृषि भूमि पर निर्माण से पहले विकास प्राधिकरण से NOC हुई जरूरी, बिना अनुमति हो रहे निर्माण को तत्काल रोकने के निर्देश
लखनऊ। शासन ने शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। कृषि भूमि पर शहरों में धड़ल्ले से अवैध रूप से हो रहे आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों को रोकने के लिए यह फैसल किया गया है।
प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद की ओर से जारी शासनादेश में कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना अनिवार्य किया गया है। बिना अनुमति निर्माण को तत्काल रोकने के भी आदेश दिए गए हैं।
शासनादेश में कहा गया है कि इस संबंध में वर्ष 2022 में भी शासन से एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों ने इसका कड़ाई से पालन नहीं किया।
अब विकास प्राधिकरण और विशेष विकास क्षेत्र के अंतर्गत स्थित भूमि का उपयोग कृषि से अलग घोषित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इससे प्राधिकरण क्षेत्रों में तेजी से हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाई जा सकेगी।
आदेश के मुताबिक मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कृषि भूमि से इतर निर्माण की अनुमति देने से पहले विकास प्राधिकरणों की एनओसी अनिवार्य रूप से देखेंगे। ऐसा न होने की स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी।