लखनऊ । यूपी सहित देश के 43 ग्रामीण बैंक के 70 हजार 12 रिटायर कर्मियों, फैमली पेंशनरों को एक नवंबर 1993 से पेंशन का बकाया देने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी।
इससे यूपी के प्रथमा, आर्यावर्त, बड़ौदा यूपी बैंक के 15 हजार सेवानिवृत्त कर्मी लाभांवित होंगे। इन पेंशनरों को 25 साल का एरियर मिलेगा। सभी ग्रामीण बैंकों को 11 अक्तूबर के पूर्व पेंशन एरियर का 20% भुगतान कर नाबार्ड को सूचित करना है। भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में शपथ-पत्र दायर कर एक नवंबर 93 से पेंशन देने की सहमति दी की।