दीपावली पर 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस, हर कर्मचारी को मिलेंगे 6,908 रुपये, देखें जारी शासनादेश
• 1,727 रुपये नकद, 75 प्रतिशत धनराशि जाएगी जीपीएफ में
दंड पाए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस
लखनऊ : शासनादेश के अनुसार जिन कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।
ऐसे दैनिक वेतनभोगी - कर्मचारी जिन्होंने छह कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, उन्हें भी बोनस मिलेगा।
पांच दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में तीन या इससे अधिक वर्ष तक हर वर्ष 206 दिन काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी भी बोनस के हकदार होंगे। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने इस वर्ष 31 मार्च तक एक साल की सेवा पूरी नहीं की है, लेकिन उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर तीन वर्ष या उससे अधिक काम करते रहे हों, उन्हें भी सुविधा मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 1,184 रुपये मिलेंगे। 31 मार्च के बाद रिटायर होने वाले कर्मियों को भी बोनस की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
लखनऊः प्रदेश के 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को योगी सरकार ने दीपावली से पहले बोनस दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को बोनस की घोषणा के साथ ही देर शाम वित्त विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया। राज्यकर्मियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के - बराबर बोनस दिया जाएगा।
हर कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इस धनराशि का 75 प्रतिशत कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत यानी 1,727 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी जीपीएफ का सदस्य नहीं है, उसे यह धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या फिर पीपीएफ में जमा की जाएगी। इस माह वेतन के साथ ही बोनस देने पर 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर आएगा।
शासनादेश के अनुसार बोनस 4,800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले ऐसे सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो।
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायत के कर्मचारियों, राजकीय विभागों दैनिकभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-2024 के लिए तदर्थ बोनस का भुगतान।