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Friday, October 25, 2024

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2024 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान का शासनादेश जारी

यूपी में 18 लाख कर्मियों को दीवाली से पहले मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, आदेश जारी 


लखनऊ । योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली की एक और सौगात दी है। केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा दिया गया है। अब यह महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा। इसका लाभ कर्मियों को एक जुलाई 2024 से मिलेगा। इस बार 30 अक्तूबर को सभी कर्मियों को बढ़ा वेतन मिलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन और बोनस दिए जाने के आदेश हो चुके हैं।

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के इस आदेश का लाभ सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व कार्य प्रभारित कर्मियों को मिलेगा। इसके अलावा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

इस संबंध में गुरुवार को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया। शासनादेश के अनुसार महंगाई भत्ते की एक अक्तूबर से देय राशि का भुगतान इसी माह के वेतन के साथ 30 अक्तूबर को किया जाएगा। जबकि जुलाई से लेकर सितंबर तक की बढ़े एरियर की धनराशि पीएफ खाते में जमा होगी। 

भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष राशि एक अक्तूबर 2025 तक संबंधित अधिकारी या कर्मी के खाते में जमा रहेगी। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो यह धनराशि उसके पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में प्रदान की जाएगी। 

राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की एक जुलाई से 30 सितंबर तक की राशि के 10% के बराबर राशि कर्मियों के टियर- 1 पेंशन खाते में जमा होगी। शेष धनराशि के 14% के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी। बाकी 90% कर्मी के पीपीएफ में जमा होगी या एनएससी के रूप में दी जाएगी। वहीं, जुलाई से अब तक रिटायर होने वालों को नकद भुगतान किया जाएगा।



राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2024 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान का शासनादेश जारी


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