जनवरी से देश के किसी भी बैंक ब्रांच से निकालें पेंशन, EPF कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल पेंशनधारकों को मिलेगी सुविधा
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से चलाई जा रही पेंशन योजना-1995 के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से देश के किसी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मांडविया ईपीएफओ में निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पदेन अध्यक्ष हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन का भुगतान संभव हो जाएगा। इससे पेंशनभोगियो की लंबे समय से चली आ रही एक परेशानी को दूर कर देगा।
78 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
नई पहले से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। उन्नत आईटी और बैंकिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिये पेंशनभोगियों को अधिक कुशल और निर्बाध अनुभव मिलेगा।
पेंशन भुगतान आदेश के स्थानांतरण ही जरूरत नहीं :
केंद्रीकृत प्रणाली, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, फिर भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें।