समूह घ के आश्रित को अब इसी पद पर अनुकंपा नौकरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग नियमावली में करने जा रहा है संशोधन
■ जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा आएगा
लखनऊ । राज्य सरकार मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने को लेकर नियमावली में संशोधन करने जा रही है। अब समूह घ यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मौत होने पर आश्रित को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी समूह घ के पद पर ही दी जाएगी। कार्मिक विभाग नियमावली में संशोधन कर जल्द प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी को भेजेगा।
पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। उसके मुताबिक़ जिस वर्ग यानी समूह घ का कोई कर्मचारी सेवा के दौरान मर जाता है तो आश्रित को उसी वर्ग में नौकरी दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग अब मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन नियमावली 1974 में 14वां संशोधन करने जा रहा है। इसमें प्रावधान होगा कि समूह घ के किसी कर्मी के सेवाकाल में निधन पर आश्रित को इसी वर्ग में नौकरी दी जाएगी। पहले इस वर्ग के कर्मचारी के मृत होने की स्थिति में आश्रित को योग्यता अनुसार समूह ग की नौकरियां भी दी जाती रही हैं।