केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी सुविधा दो साल के लिए बढ़ी
नई दिल्ली। केंद्र ने कर्मचारियों के लिए जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) दो साल और बढ़ाकर 25 सितंबर, 2026 तक कर दिया है। केंद्र के पात्र कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर सवैतनिक अवकाश के अलावा आने-जाने की यात्रा के टिकटों की प्रतिपूर्ति भी मिलती है। आदेश के मुताबिक, जिन कर्मियों को हवाई यात्रा की इजाजत नहीं है वे इन क्षेत्रों में इकॉनोमी श्रेणी में सफर कर सकते हैं।
केन्द्रीय कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर की यात्रा के लिए एलटीसी सुविधा 2 साल के लिए बढ़ाई गई
केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा करने की अनुमति देने वाली योजना को दो और वर्षों के लिए 25 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। इस विस्तार में पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टिकटों की प्रतिपूर्ति और सवेतन अवकाश शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर , लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र में छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर जाने की अनुमति देने वाली योजना को दो और साल यानी 25 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया। पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर सवेतन छुट्टी के अलावा आने-जाने की यात्राओं के लिए टिकटों की प्रतिपूर्ति भी मिलती है।
कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा करने की अनुमति देने वाली योजना को 25 सितंबर, 2026 तक दो साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी पात्र सरकारी कर्मचारी चार साल की ब्लॉक अवधि में अपने एक गृह नगर एलटीसी के रूपांतरण के बदले इन क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर जाने के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं।
आदेश के अनुसार, हवाई यात्रा के हकदार नहीं होने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी इन क्षेत्रों में किसी भी एयरलाइन द्वारा इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति है। सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है,
"नए भर्ती किए गए लोगों को चार साल के ब्लॉक में तीन गृह नगर एलटीसी में से एक को बदलने की भी अनुमति है, जो उनके लिए एनईआर/एएंडएन/जेएंडके/लद्दाख जाने के लिए लागू है। इसके अलावा, उन्हें चार साल के ब्लॉक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर/केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जाने के लिए गृह नगर एलटीसी के एक अतिरिक्त रूपांतरण की अनुमति है।"