अब पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस कटौती नहीं होगी
लखनऊ। पारिवारिक पेंशन पर स्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कोषागार निदेशक नील रतन कुमार ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया। प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को निर्देश देते हुए निदेशक ने कहा कि निदेशालय के संज्ञान में आया है कि पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस कटौती की जा रही है। इससे पेंशनरों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कठिनाइयां आ रही है।
आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अंतर्गत टीडीएस कटौती के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2022-23 में दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके मुताबिक पारिवारिक पेंशन 'आय के अन्य स्रोतों' में वर्गीकृत है। इस वजह से इस पर टीडीएस कटौती लागू नहीं होगी। अतः पारिवारिक पेंशन पर आयकर कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कोषाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोषागार स्तर पर पारिवारिक पेंशन से टीडीएस कटौती न की जाए। यदि किसी पारिवारिक पेंशनर द्वारा लिखित में टीडीएस कटौती का अनुरोध किया जाता है तो आवेदन पत्र पर पारिवारिक पेंशनर की पत्रावली में रखते हुए टीडीएस कटौती कर ली जाए।
TDS : कोषागार स्तर पर पारिवारिक पेंशन से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने पर उत्तर प्रदेश शासन की रोक
पारिवारिक पेंशनरो की पेंशन पर आयकर की कटौती के सम्बन्ध में
उपर्युक्त विषय के सम्बंध में इस निदेशालय के संज्ञान में आया है कि कतिपय कोषागारों द्वारा परिवारिक पेंशन पर श्रोत पर आयकर की कटौती की जा रही है, जिससे पारिवारिक पेंशनरो को इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
आयकर विभाग की साईट पर उपलब्ध आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अन्तर्गत श्रोत पर आयकर की कटौती हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वर्ष, 2022-23 के लिये जारी दिशानिर्देश परिपत्र संख्या 24/2022, दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 के बिन्दु सं०-1 के अनुसार पारिवारिक पेंशन "आय के अन्य श्रोतो" के अंतर्गत वर्गीकृत है. जिस कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 की व्यवस्था पारिवारिक पेंशन पर लागू नहीं होगी। अतः पारिवारिक पेंशन से श्रोत पर आयकर की कटौती नही की जानी चाहिये।
उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि कोषागार स्तर पर पारिवारिक पेंशन से स्रोत पर आयकर की कटौती न की जाय। यदि किसी पारिवारिक पेंशनर द्वारा लिखित रूप से स्रोत पर आयकर की कटौती का अनुरोध किया जाता है, तो आवेदन पत्र पारिवारिक पेंशनर की पत्रावली में रक्षित करते हुये आयकर की कटौती की जाये।