E–verify ITR : आयकर रिटर्न का 31 अगस्त तक जांच लें ई-सत्यापन, ऐसा न करने पर आयकर की नजर में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया
मैनुअल तरीके से 31 अगस्त तक भेज इसे बेंगलुरु सीपीसी भी भेज दें
अपने आयकर रिटर्न फाइल कर चुके करदाता देख लें कि वे ई-सत्यापन कर चुके हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो 31 अगस्त तक वे मैनुअल तरीके से अपने रिटर्न के ई-सत्यापन की जानकारी मैनुअल तरीके से बेंगलुरु के केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र भेज दें। ऐसा होने पर ही उनका रिटर्न मान्य होगा, अन्यथा माना जाएगा कि उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है।
31 जुलाई तक आयकर दाता अपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं। करदाता रिटर्न फाइल करते समय ही ई-सत्यापन भी वन टाइम पासवर्ड से कर लेते हैं। कई मौकों पर यह भी होता है कि करदाता रिटर्न तो भर देता है, लेकिन ई-सत्यापन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आयकर ने 31 जुलाई के बाद एक माह का समय दिया हुआ है। इस दौरान करदाता यह चेक कर सकता है कि वह वास्तव में ई-सत्यापन कर पाया है या नहीं।
करदाता ने जिस समय रिटर्न फाइल किया होगा, उस समय उसकी स्क्रीन पर एक्नालेजमेंट आया होगा। वही ई-सत्यापन फार्म है। इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकालें और उस पर हस्ताक्षर कर बेंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र भेज दें। अगस्त के अंत तक यह फार्म मैनुअल तरीके से पहुंच जाना चाहिए। ऐसा न होने पर माना जाएगा कि करदाता ने रिटर्न फाइल नहीं किया। तब करदाता को रिटर्न फाइल करने से पहले विलंब शुल्क चुकाना होगा।