Searching...
Wednesday, August 7, 2024

पैतृक संपत्ति के बंटवारे, सेटलमेंट पर खर्च होंगे सिर्फ रुपए पांच हजार , मुख्यमंत्री योगी ने अविवादित संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के विभाजन-सेटलमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाने के दिए निर्देश

पैतृक संपत्ति के बंटवारे, सेटलमेंट पर खर्च होंगे सिर्फ रुपए पांच हजार 

मुख्यमंत्री योगी ने अविवादित संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के विभाजन-सेटलमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाने के दिए निर्देश


लखनऊ : रक्त संबंधियों को संपत्ति दान देने की व्यवस्था को सरल बनाने के बाद योगी सरकार अब संयुक्त पारिवारिक संपत्ति (पैतृक संपत्ति) के विभाजन और सेटलमेंट (व्यवस्थापन) की प्रक्रिया को भी सरल व सस्ती बनाने जा रही है। 


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी विवाद के पीढ़ियों की संपत्ति का मात्र पांच हजार रुपये में आसानी से बंटवारा व सेटलमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। नई व्यवस्था के लागू होने पर खुद के जीवित रहते लाखों खर्च किए बिना ही अचल संपत्ति को परिजन को दिया जा सकेगा।


मंगलवार को मुख्यमंत्री के समक्ष स्टांप एवं निबंधन विभाग ने पारिवारिक संबंधियों के बीच होने वाले बंटवारे और सेटलमेंट (समझौता पत्र निष्पादन) की प्रक्रिया को सरल बनाने व उस पर स्टांप ड्यूटी में छूट देने संबंधी प्रस्तुतीकरण किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि परिवार के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे तथा जीवित व्यक्ति द्वारा संपत्ति को परिवार के नाम किए जाने पर पांच हजार रुपये ही स्टांप शुल्क लिया जाए। 



क्या होता है विभाजन

विभाजन विलेख में सभी पक्षकार विभाजित संपत्ति में संयुक्त हिस्सेदार होते हैं। विभाजन उनके बीच होता है।

प्रस्तावित छूट एक ही मृतक व्यक्ति की संपत्ति का उसके वंशजों के बीच बंटवारे पर मिलेगी। मतलब यह है कि दादा की संपत्ति में हिस्सेदार इसका उपयोग कर सकेंगे।


क्या होता है सेटलमेंट

सेटलमेंट (व्यवस्थापन) विलेख में सेटलमेंट कर्ता पक्षकार (जीवित) अपनी संपत्तियों को कई पक्षकारों के मध्य निस्तारित करता है।

सेटलमेंट विलेख में प्रस्तावित छूट के अधीन सेटलमेंट कर्ता पक्षकार अपने वंशजों (जो किसी भी पीढ़ी के हों) के पक्ष में सेटलमेंट कर सकता है। यदि परदादा-परदादी जीवित हों, तो संपत्ति का सेटलमेंट उनके पक्ष में और यदि प्रपौत्र/प्रपौत्री जीवित हों, तो उनके पक्ष में किया जा सकता है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स