Searching...
Saturday, August 24, 2024

सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में

28 जून से पहले सेवानिवृत्त कर्मी भी ले सकते हैं पुरानी पेंशन का लाभ

• पात्र कर्मियों को एनपीएस के तहत मिले सरकारी अंशदान को ब्याज सहित करवाना होगा जमा

• वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन संबंधी 28 जून 2024 के शासनादेश पर जारी किया स्पष्टीकरण


लखनऊ : वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने संबंधी 28 जून 2024 को जारी शासनादेश के बारे में गुरुवार को स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मी उस शासनादेश के जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुका है तो वह भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए उन्हें नई पेंशन योजना के तहत मिले सरकारी अंशदान व उसके प्रतिफल को ब्याज सहित राजकोष में जमा करना होगा। हालांकि, पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए उनका कोई जीपीएफ खाता नहीं खुलेगा।

दरअसल, 28 जून को जारी शासनादेश के अनुसार 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती वे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात कही गई थी। 28 जून को जारी शासनादेश के प्रविधान लागू होने के बाद से वित्त विभाग से लगातार इस संबंध में जानकारी मांगा जा रही थी कि 28 जून से पहले सेवानिवृत हो चुके कर्मियों को भी क्या पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस पर वित्त विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई व्यवस्था के अनुसार गुरुवार को स्पष्टीकरण के साथ शासनादेश जारी किया है।

 अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक 28 से पहले सेवानिवृत हो चुके कर्मियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलने पर कोई रोक नहीं है लेकिन उन्हें मिले एनपीएस की धनराशि को ब्याज सहित राजकोष में जमा करनी होगी। ब्याज की गणना नियोक्ता के अंशदान व उस पर प्रतिफल की राशि मिलने की तिथि से राजकोश में राशि जमा करने की तिथि तक की जाएगी।

 यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ लेने के लिए जीपीएफ का खाता खोलने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी ने अगर एनपीएस के खाते से राशि नहीं निकाली है तो खाता बंद कर दिया जाएगा। साथ ही राशि निकासी के समय निधि में प्रतिलाभ के साथ अंशदान सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस प्रकार की राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा।



2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए सेवानिवृत कर्मी भी पुरानी पेंशन के हकदार

शासनादेश जारी, फायदा लेने के लिए एनपीएस के लाभों को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराना होगा

लखनऊ। 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। पर, उन्हें नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत लिए गए लाभों को ब्याज सहित राजकोष में जमा करना होगा। व्याज की गणना नियोक्ता अंशदान और उस पर प्रतिफल की धनराशि मिलने की तिथि से राजकोष में धनराशि जमा करने की तिथि तक की जाएगी।

वित्त विभाग ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में दी गई व्यवस्था के मुताबिक शासनादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना के पात्र हैं और 28 जून 2024 को जारी शासनादेश से पूर्व सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें भी शासनादेश की व्यवस्थाओं के मुताबिक लाभ दिए जाने पर रोक नहीं है। 

यह भी कहा गया है कि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए उनका जीपीएफ खाता खोलने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। अगर सेवानिवृत कर्मचारी ने एनपीएस खाते से राशि नहीं निकाली है तो एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा। निकासी के समय निधि में प्रतिलाभ के साथ सरकारी अंशदान सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी रकम पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा।



सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में



संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स