28 जून से पहले सेवानिवृत्त कर्मी भी ले सकते हैं पुरानी पेंशन का लाभ
• पात्र कर्मियों को एनपीएस के तहत मिले सरकारी अंशदान को ब्याज सहित करवाना होगा जमा
• वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन संबंधी 28 जून 2024 के शासनादेश पर जारी किया स्पष्टीकरण
लखनऊ : वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने संबंधी 28 जून 2024 को जारी शासनादेश के बारे में गुरुवार को स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मी उस शासनादेश के जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुका है तो वह भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए उन्हें नई पेंशन योजना के तहत मिले सरकारी अंशदान व उसके प्रतिफल को ब्याज सहित राजकोष में जमा करना होगा। हालांकि, पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए उनका कोई जीपीएफ खाता नहीं खुलेगा।
दरअसल, 28 जून को जारी शासनादेश के अनुसार 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती वे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात कही गई थी। 28 जून को जारी शासनादेश के प्रविधान लागू होने के बाद से वित्त विभाग से लगातार इस संबंध में जानकारी मांगा जा रही थी कि 28 जून से पहले सेवानिवृत हो चुके कर्मियों को भी क्या पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस पर वित्त विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई व्यवस्था के अनुसार गुरुवार को स्पष्टीकरण के साथ शासनादेश जारी किया है।
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक 28 से पहले सेवानिवृत हो चुके कर्मियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलने पर कोई रोक नहीं है लेकिन उन्हें मिले एनपीएस की धनराशि को ब्याज सहित राजकोष में जमा करनी होगी। ब्याज की गणना नियोक्ता के अंशदान व उस पर प्रतिफल की राशि मिलने की तिथि से राजकोश में राशि जमा करने की तिथि तक की जाएगी।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ लेने के लिए जीपीएफ का खाता खोलने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी ने अगर एनपीएस के खाते से राशि नहीं निकाली है तो खाता बंद कर दिया जाएगा। साथ ही राशि निकासी के समय निधि में प्रतिलाभ के साथ अंशदान सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस प्रकार की राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए सेवानिवृत कर्मी भी पुरानी पेंशन के हकदार
शासनादेश जारी, फायदा लेने के लिए एनपीएस के लाभों को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराना होगा
लखनऊ। 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। पर, उन्हें नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत लिए गए लाभों को ब्याज सहित राजकोष में जमा करना होगा। व्याज की गणना नियोक्ता अंशदान और उस पर प्रतिफल की धनराशि मिलने की तिथि से राजकोष में धनराशि जमा करने की तिथि तक की जाएगी।
वित्त विभाग ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में दी गई व्यवस्था के मुताबिक शासनादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना के पात्र हैं और 28 जून 2024 को जारी शासनादेश से पूर्व सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें भी शासनादेश की व्यवस्थाओं के मुताबिक लाभ दिए जाने पर रोक नहीं है।
यह भी कहा गया है कि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए उनका जीपीएफ खाता खोलने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। अगर सेवानिवृत कर्मचारी ने एनपीएस खाते से राशि नहीं निकाली है तो एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा। निकासी के समय निधि में प्रतिलाभ के साथ सरकारी अंशदान सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी रकम पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा।