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Friday, August 23, 2024

विभिन्न कार्यालयों / प्रतिष्ठानों / स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों की सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं दिशा निर्देश जारी

महिलाओं के लिए कार्यस्थल के पास अवश्य हो विश्राम कक्ष व प्रसाधन

कोलकाता में महिला डाक्टर के साथ दुस्साहसिक वारदात के बाद गृह विभाग ने जारी किए विस्तृत निर्देश


 लखनऊ : कोलकाता के सरकारी अस्पताल में - महिला डाक्टर की दुष्कर्म के बाद - हत्या की दुस्साहसिक वारदात के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। कार्यस्थल व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी - किए गए हैं। महिलाओं से निर्धारित - अवधि तक ही ड्यूटी कराए जाने, रात में आवागमन के दौरान उनके - सुरक्षा प्रबंधों व नियमित सुरक्षा - आडिट पर जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल के पास में अलग व सुरक्षित अल्प विश्राम कक्ष व प्रसाधन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व * निवारण) अधिनियम-2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति के गठन व अन्य निर्देशों का भी पालन - सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह दीपक - कुमार ने विभिन्न कार्यालयों, प्रतिष्ठानों व स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शासन प्रदेश की हर महिला को विधिक समानता, उनकी गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति है। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न व हिंसा रोकने के लिए सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी न करनी पड़े। नियोक्ता उनके लिए विश्वसनीय व निगरानी वाली परिवहन सेवा की व्यवस्था करें, जिससे महिलाएं बिना डर के कार्यस्थल पर आ-जा सकें। 

कार्यस्थल परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम व सुरक्षाकर्मियों की तैनाती अवश्य हो। संस्थान के सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र दिए जाएं। आपातकालीन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो व चौबीस घंटे एक नामित अधिकारी उपलब्ध रहे। आगंतुकों का ब्योरा रजिस्टर पर जरूर दर्ज किया जाए। नियमित सुरक्षा आडिट कराए जाने का निर्देश भी दिया गया है। स्वास्थ्य संस्थानों में महिला व अन्य कर्मियों से हिंसा व बदसलूकी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह ने सभी मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, डीएम, एसएसपी-एसपी, सीएमओ, सभी विभाग व कार्यालय अध्यक्ष को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।

आवागमन के मार्गों पर चिह्नित हों हाट स्पाट महिलाकर्मियों के आवागमन मार्गों पर हाट स्पाट चिह्नित कर वहां सुरक्षा प्रबंध कराए जाने, रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे के मध्य महिलाओं की मांग के अनुरूप यूपी 112 की एस्कार्ट सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाने, परिवहन निगम की बसों व टैक्सी के लिए ड्राप आफ प्वाइंट चिह्नित कर वहां पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था व सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का निर्देश भी दिया गया है।


विभिन्न कार्यालयों / प्रतिष्ठानों / स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों की सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं दिशा निर्देश जारी
   (22.08.2024)


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