आज आईटीआर फाइल करने का अन्तिम दिन, तय समय पर रिटर्न नहीं भरा तो ₹5000 तक जुर्माना लगेगा
31 जुलाई 2024
इन बातों को भूलना नहीं
🔵सही आईटीआर फॉर्म चुनें
🔵इनकम की सही जानकारी दें
🔵ली गई छूट और कर मुक्त आय की गलत जानकारी न दें
🔵व्यक्तिगत ब्योरा सही भरें
🔵आयकर रिटर्न को जरूर सत्यापित करें
🔵फॉर्म 2एएस जरूर डाउनलोड करें और
अपनी आय से उसका मिलना करें
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने पर करदाता कई तरह के फायदों से वंचित हो जाएंगे। साथ ही मोटा जुर्माना और कर पर ब्याज भी चुकाना होगा। खासकर उन लोगों के लिए 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, जिन्हें रिफंड मिलने की उम्मीद है। विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर इन्हें भी तगड़ा नुकसान हो सकता है।
कर सलाहकारों का कहना है कि करदाता को तय समय के अंदर रिटर्न दाखिल करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। फिर भी, अगर कोई ऐसा करने में विफल रहता है तो वह कैलेंडर वर्ष की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसे विलंबित रिटर्न कहा जाता है।
आयकर विभाग ने इस रिटर्न को दाखिल करने की सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए रखी है, जो किसी मजबूरी की वजह से समय पर रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं। हालांकि, रिटर्न दाखिल करते समय करदाता को विलंब शुल्क देना होगा।
देरी होने पर इतना जुर्माना और व्याज लगेगाः कर विशेषज्ञों के अनुसार, निर्धारित तारीख के भीतर आईटीआर नहीं करने पर करदाता को जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के अनुसार, अगर किसी करदाता की सालाना आय पांच लाख रुपये से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए का विलंब शुल्क चुकाना होगा। अगर सालाना कमाई पांच लाख रुपये से कम है, तब उसे 1,000 रुपये भरने होंगे।
आईटीआर फॉर्म सत्यापित करें
रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर रिटर्न को सत्यापित करना जरूरी है। सत्यापित न करने पर आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा और उसे 'अमान्य' मान लेगा। अगर आपको कोई नोटिस मिलता है और आप दिए गए समय-सीमा के भीतर जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न दाखिल ही नहीं किया। इससे गैर-फाइलिंग शुल्क और दंड लागू हो सकते हैं।
रिफंड पाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध
आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई
ITR फाइल करने के लिए बचा है आज और कल का दिन, तारीख बढ़ने की संभावना नहीं, अगर चूके तो लगेगा भारी जुर्माना
30 जुलाई 2024
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें और न ही आय को कम बताएं या कटौतियों को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से रिफंड जारी करने में भी देरी होती है।
आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग और उसके प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार 26 जुलाई तक पांच करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।
हाल ही में एक सार्वजनिक संदेश में आयकर विभाग ने करदाताओं से समय पर रिफंड पाने के लिए अपना रिटर्न सही तरीके और सही समय से दाखिल करने को कहा। विभाग ने कहा कि रिफंड के दावे सत्यापन जांच के अधीन हैं, जिससे देरी हो सकती है। आईटीआर की सही फाइलिंग से रिफंड की प्रक्रिया शीघ्र हो जाती है। किए गए दावों में कोई भी विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा।
ITR: रिटर्न दाखिल करने आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ेगी या नहीं, पोर्टल की दिक्कतों पर क्या कह रहा विभाग
Income Tax Return Filling Last Date 31 July 2024: आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई 2024 तक करीब 5 करोड़ आयकर दाताओं ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। विभाग के अनुसार 5 करोड़ आयकर रिटर्न का आंकड़ा इस साल एक दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। पिछली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 5 करोड़ के पार 27 जुलाई को पहुंची थी।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। बीते कुछ दिनों से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि ई-फाइलिंग साइट पर आ रही दिक्कतों को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं मिला है। ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो जल्दी कर लें नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है।
इस बार करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना रिटर्न फाइल करने के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसी शिकाएतें की है, पर आयकर विभाग की ओर से हर बार परेशानियों को ठीक कर लेने का भरोसा दिया गया है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि सरकार रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाएगी।
27 जुलाई तक 5 करोड़ करदाताओं ने भरे रिटर्न
आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई 2024 तक करीब 5 करोड़ आयकर दाताओं ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। विभाग के अनुसार 5 करोड़ आयकर रिटर्न का आंकड़ा इस साल एक दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। पिछली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 5 करोड़ के पार 27 जुलाई को पहुंची थी।
आयकर विभाग ने उम्मीद जताई है कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक लोग अपना रिटर्न दाखिल करेंगे। पिछले वर्ष 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था। आयकर विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर बचे हुए करदाताओं से अपील की है कि वे भी आखिरी हफ्ते की मशक्कत से बचते हुए समय रहते अपना रिटर्न फाइल कर लें।
ऑनलाइन पोर्टल की परेशानियों पर विभाग ने क्या कहा?
आयकर पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों से जुड़ी शिकायत के जवाब में विभाग ने कहा है कि यदि समस्याओं के समाधान के बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपना पैन और मोबाइल नंबर अपनी परेशानी के साथ लिखकर orm@cpc.incometax.gov.in पर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपकी परेशानी की जांच करेगी।
करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों ने ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही दिक्कतों की शिकायत की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि वे लगातार समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीडीटी लगातार इस मामले को सुलझाने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल से संबंधित कंपनियों इंफोसिस, आईबीएम और हिटाची के साथ सम्पर्क में है। सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा कि वे सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और पोर्टल पर आने वाली दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे रिटर्न दाखिल प्रक्रिया बेहतर हो सके।
बता दें, जो लोग 31 जुलाई तक अपना आईटीआर जमा नहीं भरते हैं उनके पास जुर्माने के साथ 31 दिसंबर रिटर्न दाखिल करने का समय होता है। उधर, आयकर विभाग करदाताओं से लगातार 31 जुलाई 2024 से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने की भी अपील कर रहा है।