लखनऊ । राज्य सरकार ने जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। सक्षम अधिकारी तहसीलदार संस्तुष्ट होने पर बिना सत्यापन के ही दो दिनों में इसे जारी कर सकेगा। किसी तरह की शिकायत या विवादग्रस्त होने पर इसे निरस्त कर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित edistrict.up.gov.in पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद आधार और मोबाइल नंबर भरा जाएगा। भरे गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगी। इसे सबमिट करते ही आवेदक का नाम, जन्मतिथि और फोटो दिखाई देने लगेगा।
सत्यापन के बाद फैमिली आईडी अगर है तो सर्वर से स्वतः प्राप्त हो जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के आवेदक को सक्षम अधिकारी संतुष्ट होने पर बिना सत्यापन के ही जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र फैमिली आईडी से लिंक करते हुए जारी किए गए हैं तो यह विकल्प मिलेगा कि किसी जाति प्रमाण पत्र धारक के संबंध में आधार पर बिना सत्यापन जांच के प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।