यूपी: सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी 25 लाख रुपये, शासनादेश जारी
लखनऊ। महंगाई भत्ते की दर अधिकतम 50 फीसदी पहुंचने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर दी गई है। इस बाबत वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 द्वारा 12 मार्च, 2024 को जारी शासनादेश के मुताबिक एक जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 50 फीसदी कर दी गई है।
शासन ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी कि क्या एक जनवरी 2024 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये हो जाएगी। इसे स्पष्ट करते हुए मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि एक जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत हो गई है इसलिए एक जनवरी 2024 को या इसके बाद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा अधिकतम 25 लाख रुपये होगी।
महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रूपये 25 लाख लिए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी