31 जुलाई तक सम्पत्तियों का ब्योरा नहीं दिया तो कार्रवाई
लखनऊ। कर्मचारियों को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।
इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत 31 जुलाई तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वालों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी
मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को चल व अचल संपत्ति का विवरण देने के लिए एक और मौका दिया है। अब कर्मचारी 31 जुलाई तक संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पहले विवरण देने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी, लेकिन अधिकतर कर्मचारियों ने अभी तक पोर्टल पर विवरण नहीं अपलोड किया है।
प्रदेश सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों की चल व अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सबसे पहले 31 दिसंबर 2023 तक समय निर्धारित किया था। इसके बाद शासन ने संपत्ति का विवरण देने की तिथि आगे बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी थी।
इसके बाद भी बहुत से कर्मचारियों ने विवरण दर्ज नहीं किया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण नहीं दिया जाएगा उनकी पदोन्नति नहीं होगी। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा है कि संपत्तियों का विवरण देने की तिथि 31 जुलाई कर दी गई है। इसके बाद विवरण न देने वाले कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच की जाएगी।