शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में पुरानी पेंशन हेतु विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप जारी
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के लिए प्रारूप जारी
प्रदेश सरकार 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर भर्ती कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देगी, भले ही इन कर्मियों की नियुक्ति एक अप्रैल 2005 या फिर उसके बाद हुई हो। इसके लिए विकल्प 31 अक्टूबर तक भरना होगा। विकल्प न भरने वालों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। गुरुवार को वित्त विभाग ने ओपीएस का विकल्प भरने के लिए प्रारूप जारी कर दिया है।
50 हजार कर्मचारी होंगे लाभान्वित
28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वालों को सुविधा
शासनादेश हुआ जारी, केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों को पहले ही दे चुकी है लाभ
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प 31 अक्तूबर 2024 तक दिया - है। मंगलवार को कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के अवसर के प्रस्ताव को मंजूर बाकर लिया था। इससे करीब 50 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यूपी सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन च प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में होंगे।
यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक, शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया। तमाम ऐसे शिक्षक और कार्मिक हैं, जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था। ये कर्मी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है।
कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। शनिवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया।
ओपीएस चुनने वालों के एनपीएस खाते 25 जून 2025 को हो जाएंगे बंद
शासनादेश के मुताबिक यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने की शर्तों को पूरा करता है तो प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के बाद इस संबंध में एक आदेश नियुक्ति अधिकारी जारी करेंगे। आदेश जारी होने के अगले महीने के वेतन से अभिदाता अंशदान और नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद हो जाएगी। जो कर्मचारी ओपीएस का विकल्प चुनेंगे, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। इन खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। इन खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा। 31 अक्तूबर तक विकल्प का प्रयोग न करने वाले कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आ जाएंगे।
👉 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प सम्बंधी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
👉 विभागीय अधिकारियों के विचारोपरांत 31 मार्च 2025 तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
👉 OPS विकल्प स्वीकृत शिक्षक कर्मचारियों का NPS खाता 30 जून 2025 से बंद कर दिया जाएगा।
👉 NPS का अभिदाता अंशदान कर्मचारी के GPS खाते में तथा नियोक्ता अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा।
👉 निर्धारित समय सीमा तक विकल्प न भरने वालों को पुनः अवसर नहीं मिलेगा।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।