देरी से दफ्तर आने और जल्दी जाने पर केंद्रीय कर्मियों की कटेगी आधे दिन की कैजुअल लीव
लेटलतीफ केंद्रीय कर्मियों पर सख्ती होगी, देर से कार्यालय आने और जल्दी चले जाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आदतन लेटलतीफ और समय से पूर्व कार्यालय से गायब होने वाले अपने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए कार्मिक मंत्रालय (डीओपीटी) ने कहा है कि देर से उपस्थिति दर्ज कराने वाले कर्मियों का आधे दिन का आकस्मिक अवकाश (सीएल) काटा जाना चाहिए।
आदतन देर से कार्यालय आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा निर्धारित समय से पहले दफ्तर से जाना भी देर से कार्यालय पहुंचने के समान ही माना जाएगा।
नई दिल्ली । केंद्र ने अपने लेटलतीफ कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कहा है कि आदतन देरी से कार्यालय आने व जल्दी चले जाने को संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
केंद्र की ओर से यह कदम तब उठाया गया है जब देखा गया कि कई कर्मचारी आधार सक्षम बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं और कुछ नियमित रूप से कार्यालय देरी से आ रहे हैं। एकआदेश में कार्मिक मंत्रालय ने मोबाइल फोन- आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के उपयोग का सुझाव दिया है जो लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो टैगिंग भी प्रदान करता है।
आदेश के अनुसार, एईबीएएस के सख्त कार्यान्वयन के मामले की हाल ही में समीक्षा की गई है और इसके कार्यान्वयन में ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए यह दोहराया गया है कि सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (एमडीओ) नियमित रूप से उपस्थिति रिपोर्ट की निगरानी करेंगे।
इसमें कहा गया है कि लेटलतीफी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अनिवार्य रूप से ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मौजूदा नियमों के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।