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Saturday, June 15, 2024

दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ा जाने हेतु शासनादेश जारी

30 जून या 31 दिसंबर को अवकाश प्राप्त करने वाले रिटायर कर्मियों को मिलेगा एक वेतन वृद्धि का लाभ


लखनऊ : प्रदेश सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को अवकाश प्राप्त करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। कैबिनेट से निर्णय होने के बाद वित्त विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया।

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वेतन वृद्धि की व्यवस्था एक जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है। इस आदेश के दायरे में वे कर्मचारी भी आएंगे जो एक जुलाई 2006 के बाद और शासनादेश जारी होने से पहले रिटायर हो चुके थे। उन्हें ये लाभ सभी से मिलेगा किंतु सरकार इसका एरियर नहीं देगी। यही व्यवस्था एक जनवरी 2016 के बाद लेकिन शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।


18 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी मिलेगा सेवानिवृत्त के अगले दिन होने वाली नोशनल वेतनवृद्धि का  लाभ, एरियर नहीं मिलेगा

एक जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ, 


लखनऊ। राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के अगले दिन होने वाली वेतनवृद्धि का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

शासनादेश में कहा गया है कि वेतनवृद्धि की व्यवस्था एक जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है। इसलिए इस आदेश के दायरे में वे कर्मचारी भी आएंगे जो एक जुलाई 2006 के बाद, लेकिन शासनादेश जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्हें ये लाभ तबसे मिलेगा, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा।

यही व्यवस्था एक जनवरी 2016 के बाद, लेकिन शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।



दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ा जाने हेतु शासनादेश जारी 



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