फेमिली पेंशन के लिये नया प्रपत्र भाग 3 लेने या तहसील से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नही, पारिवारिक पेंशनर के फोटोयुक्त पहचान पत्र पर ही फेमिली पेंशन निर्गत करने का आदेश
पारिवारिक पेंशन (13.05.2024)
👉🏼 सेवानिवृति के समय प्रपत्र में भाग 1 व भाग 3 भरा जाता है।
👉🏼 भाग 3 में पेंशनर व उनके पति/पत्नी का ज्वाइंट फोटो लगा रहता है।
👉🏼 यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो ट्रेजरी वाले फिर से भाग 3 मांगते हैं, जिसके लिये फेमिली को विभागों में काफी भाग दौड़ करना पड़ता है।
👉🏼 इस परेशानी से बचने के लिये शासन/पेंशन निदेशालय ने 13 मई 2024 को स्पष्ट आदेश निर्गत किया है कि यदि पेंशन फ़ाइल में ज्वाइंट फोटो लगा है तो फेमिली पेंशन के लिये नया भाग 3 लेने या तहसील से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नही है। पारिवारिक पेंशनर के फोटोयुक्त पहचान पत्र पर ही फेमिली पेंशन निर्गत कर दिया जाए।
पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों से सम्बन्धित समस्याओं के संबंध में निर्देश जारी