आईएएस काडर के अधिकारियों ने दायर की थी याचिका
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का हकदार है। इंक्रीमेंट कर्मचारी के पिछले साल की गई सेवाओं का पारिश्रमिक होता है। इसे रोकना अविधिक है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की कोर्ट ने ओम नारायण सिंह और 4 अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा। मामले में आईएएस अधिकारी रहे ओम नारायण सिंह, अनिता श्रीवास्तव, जगतराज त्रिपाठी, डॉ. सुरेंद्र कुमार व नरेंद्र शंकर पांडेय विभिन्न पदों से 30 जून को अलग- अलग वर्षों में सेवानिवृत्त हुए थे। इस दौरान एक जुलाई को मिलने वाला इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। इसके विरोध में याचिका दायर की।
कोर्ट ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निदेशक पेंशन, पेंशन निदेशालय के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा। पेंशन निदेशक को निर्देश दिया कि अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद सत्यापन कर याचिकाकर्ताओं को इंक्रीमेंट प्रदान किया जाए।