पेंशनर्स के मुद्दों का द्विपक्षीय वार्ता से समाधान करे यूपी सरकार, पेंशनर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को भेजा ज्ञापन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को ज्ञापन भेज कर पेंशनर्स के मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान करने मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद यह वार्ता कराई जाए।
संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएन कुशवाहा और महामंत्री ओपी त्रिपाठी ने बताया कि राशिकृत पेंशन की वसूली ब्याज सहित 10 वर्ष की अवधि में पूरी हो जाती है लेकिन सरकार 15 वर्ष तक वसूली करती है। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को भी 10 वर्ष के बाद त्रसुली रोकनी चाहिए। वहीं, जिनसे अतिरिक्त वसूली की गई है, उन्हें वापस की जाए। उन्होंने बताया कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कार्मिकों को एक वेतन वृद्धि देते हुए वेतन पुनर्निधारण व पेंशन पुनरीक्षण करने के मुद्दे पर भी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के निर्णय आ चुके हैं।
राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को इसका लाभ दे दिया है। ऐसे में बचे हुए सभी के लिए वित्त विभाग द्वारा सामान्य शासनादेश जारी किया जाना चाहिए। इसी तरह एनपीएस लागू होने से पहले विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का मामला लंबित है। भारत सरकार इस संबंध में आदेश जारी कर चुकी है।
हरियाणा हाईकोर्ट ने कम्युटेड पेंशन 128 माह बाद बहाली का दिया फैसला
अभी 15 वर्ष बाद कम्युटेड पेंशन वापस दी जाती है सेवानिवृत्त को
प्रयागराज । सेवानिवृत्त के समय कर्मचारियों की ओर से 15 साल के लिए बेची जाने वाली पेंशन अब 10 साल एक महीने बाद वापस करने की मांग उठी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश ने न्यायालय के एक आदेश का हवाला देकर 180 महीने के लिए बेची गई पेंशन 128 महीने बाद वापस करने की केंद्र सरकार से मांग की है।
संगठन ने हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइस एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष पांडेय ने बताया कि सेवानिवृत्ति के समय बेची जाने वाली पेंशन से मोटी राशि मिलती है। यह पेंशन अभी तक 15 बाद बहाल होती रही है। तब पेंशन पर 12 फीसदी सालाना ब्याज मिलता था। अब यही ब्याज घटकर सात फीसदी हो गया है।
मामले की सुनवाई में कम्युटेड पेंशन पर ब्याज घटने को कोर्ट ने गंभीरता से लेकर 128 महीने बाद बेची गई पेंशन वापस करने का आदेश दिया है। सुभाष पांडेय के अनुसार न्यायालय ने 128 महीने बाद कम्युटेड पेंशन पर रोक लगाई है। न्यायालय का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने और अब तक काटी गई राशि का एरियर देने की केंद्र सरकार से गुहार लगाई है।