हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकसभा चुनाव में सबको जमा नहीं कराने होंगे असलहा
Not To Submit Weapons During Elections यूपी में चुनाव के दौरान अब नहीं जमा होगा शस्त्र, असलहाधारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
यूपी में अब चुनाव में सबको असलहा जमा नहीं कराने होंगे। जिस किसी से कानून व्यवस्था को खतरा हो तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। जनरल ऑर्डर के जरिए कहा है कि चुनाव के समय प्रशासन सबके असलहा जमा नहीं कराया जा सकता है।
लखनऊ: यूपी के लाइसेंसी असलहाधारियों को हाईकोर्ट (High Court Lucknow Bench) की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। अब चुनाव में सबको असलहा जमा नहीं कराने होंगे। जिस किसी से कानून व्यवस्था को खतरा हो तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। सोमवार को जस्टिस अब्दुल मोइन ने कहा कि जनरल ऑर्डर के जरिए चुनाव के समय प्रशासन सबके असलहा जमा नहीं करा सकता है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया है। बता दें कि चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। लेकिन अब कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है।
दरअसल, रवि शंकर तिवारी बनाम यूपी राज्य, जिला अधिकारी अमेठी व तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव में सुरक्षा उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से असलहा जमा कराने के लिए नहीं कह सकते हैं। यदि किसी असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा लगता हो उसके लाइसेंस को जमा कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उसे भी असलहा जमा करने का कारण बताना होगा।
डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डीएम की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए। जिसमें एसपी, एडीएम और एएसपी को सदस्य रखा जाए। बता दें कि चुनाव के दौरान प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। हाईकोर्ट का 2022 का ही निर्णय था कि जनरल ऑर्डर निकालकर शस्त्र जमा करने को नहीं कहा जा सकता। इस बार के आदेश में अपने पुराने आदेश को ही दोहराया गया है।