संविदाकर्मी भी सुनवाई के अवसर का हकदार : हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविदा पर तैनात सहायक प्रोफेसर की बर्खास्तगी रद्द कर सेवा बहाली का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (कानपुर विश्वविद्यालय) के कृषि विज्ञान विभाग में तैनात सहायक प्रोफेसर डॉ. विकास बाजपेई की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका पर उक्त फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत संविदाकर्मी भी सुनवाई के अवसर का हकदार है। कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश रद्द करते हुए संविदा शर्तों के अनुरूप सेवाओं को सवेतन बहाल किया। हालांकि कोर्ट ने विश्वविद्यालय को यह छूट दी कि वह याची को सुनवाई का अवसर देते हुए नए सिरे से आदेश पारित कर सकता है।