नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए आईटीआर (आयकर रिटर्न) फॉर्म एक, दो और चार को एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जारी कर दिया है। आयकरदाता अपनी आय के अनुसार 2023-24 का रिटर्न भरने के लिए इन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
जानिए कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना जरूरी है आपके लिए?
फॉर्म-1: वे आयकरदाता इसे भर सकते हैं, जो नौकरीपेशा हैं। नौकरीपेशा हैं। साथ ही, अन्य साधनों से जैसे ब्याज, लाभांश और पेंशन के साथ कृषि से 50 हजार रुपये तक आय हो। हालांकि, कुल सालाना आय 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
फॉर्म-2 : वैसे आयकरदाता जिनके पास एक से ज्यादा मकान हैं और जिन्हें कैपिटल गेन का लाभ मिल रहा है, वे इसे भर सकते हैं।
फॉर्म-4 : यह फॉर्म उनके लिए है, जिनकी आय कारोबार से होती है और जो पेशेवर 44एडी, 44एडीए और 44एई के दायरे में आते हैं।