01 अप्रैल से आयकर व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं, वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये दी जानकारी
चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, व्यक्तिगत करदाता अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। यह बयान वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी किया गया।
मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये दी जरूरी जानकारी
इस संबंध में मंत्रालय की ओर से ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी बयान में यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया मंच पर जारी उन सूचनाओं के बाद आया है, जिसमें एक अप्रैल, 2024 से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एक अप्रैल, 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था के संबंध में दी जा रही सूचनाओं को भ्रामक बताते हुए इनका खंडन किया है।
नई आयकर व्यवस्था ‘डिफॉल्ट’ कर व्यवस्था है
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नई आयकर व्यवस्था ‘डिफॉल्ट’ कर व्यवस्था है। हालांकि, करदाता उस आयकर व्यवस्था (पुरानी या नई) को चुन सकते हैं, जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने तक उपलब्ध है।
2023-24 में लागू की गई थी एक संशोधित नई कर व्यवस्था
उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल, 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष 2023-24 में लोगों के लिए एक संशोधित नई कर व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत कर दरें ‘‘बहुत कम’’ हैं। नई कर व्यवस्था में पुरानी आयकर व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा अन्य कटौती (वेतन से 50 हजार रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15 हजार रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ मौजूद नहीं है।
It has come to notice that misleading information related to new tax regime is being spread on some social media platforms. It is therefore clarified that:
👉 There is no new change which is coming in from 01.04.2024.
👉 The new tax regime under section 115BAC(1A) was introduced in the Finance Act 2023, as compared to the existing old regime (without exemptions) (SEE TABLE BELOW)
👉 New tax regime is applicable for persons other than companies and firms, is applicable as a default regime from the Financial Year 2023-24 and the Assessment Year corresponding to this is AY 2024-25.
|👉 Under the new tax regime, the tax rates are significantly lower, though the benefit of various exemptions and deductions (other than standard deduction of Rs. 50,000 from salary and Rs. 15,000 from family pension) is not available, as in the old regime.
👉 New tax regime is the default tax regime, however, tax payers can choose the tax regime (old or new) that they think is beneficial to them.
👉 Option for opting out from the new tax regime is available till filing of return for the AY 2024-25. Eligible persons without any business income will have the option to choose the regime for each financial year. So, they can choose new tax regime in one financial year and old tax regime in another year and vice versa.