पोलिंग पार्टीज को फर्स्ट एड किट व ओआरएस मिलेगी, मतदान कर्मियों और मतदाताओं को गर्मी से बचाव के लिए चुनाव आयोग की नसीहत जारी
लोक सभा - चुनाव में संभावित भीषण गर्मी व लू से बचने के लिए मतदाताओं एवं मतदान कार्मिकों के लिए गाइड लाइन जारी न कर दी। इसके जरिए आयोग ने मतदाताओं एवं मतदान कार्मिकों को क्या करें और क्या न करें करने की नसीहत दी। कहा कि ग्रीष्म ऋतु में लू व हीट वेव से मतदाताओं को स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए इससे बचाने के लिए मतदान दलों एवं मतदाताओं को सावधानियों के प्रति जागरूक करें।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने पत्र जरिए कहा कि मतदान दिवस 19 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 1 जून तक तय किए गए हैं। इन दिवसों पर भीषण गर्मी की सम्भावना है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए पोलिंग पार्टी प्रस्थान एवं मतदान दिवसों पर सभी मतदान कार्मिक हल्के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें। अपने साथ तेज धूप से बचाव के लिए छाता एवं सिर को ढकने के लिए सफेद सूती गमछा या अन्य कोई कपड़ा रखें। पैरों में आरामदायक जूते या चप्पल पहनें। अपने साथ पीने योग्य शीतल जल का बोतल रखें। आवश्यकतानुसार सादा जल, नींबू पानी या ओआरएस का प्रयोग कर खुद को तरोताजा रखें।
तेज धूप से बचने को अन्य प्रोटेक्टिव गेयर जैसे टोपी, हैट, काला चश्मा, छाता आदि का प्रयोग करें। अत्यधिक चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन न करें, इनसे शरीर में पानी की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। बासी भोजन से बचें, हल्के एवं ताजे बने भोजन लें। प्रत्येक मतदान दल को फस्ट एड किट प्रदान की जाएगी। ओआरएस मतदान दल के कर्मियों अथवा जरूरतमंद मतदाताओं को मानक के अनुसार पिला दें।
धूप से बचाने को मतदेय स्थल पर लगेगा टेंट
प्रत्येक मतदेय स्थल पर क्षेत्रफल के छाया की व्यवस्था रहेगी। वहां पर्याप्त कुर्सी, दरी आदि की जाएगी। जिससे कि तेज धूप से बचने के लिए मतदाता अपनी बारी आने तक छाया में इंतजार कर सकें। छाया की व्यवस्था इस प्रकार करें कि मतदेय स्थलों के ठीक सामने लगने वाली कतार छाया में ही स्थित हो। मतदान केन्द्र पर हर हाल में शीतल पेयजल की भी व्यवस्था रहेगी।
मतदान के दिन ये करें मतदाता
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपेक्षा की कि वे मतदान दिवस को सुबह तेज धूप निकलने से पहले अधिक संख्या में मतदेय स्थलों पर कतारबद्ध होकर मतदान करें। यदि किसी कारण से धूप के समय मतदान करना पड़ता है तो अपनी सुरक्षा के लिए सिर को ढकने के लिए सूती गमछा/वख तथा छाते का प्रयोग करें। पीने का पानी आवश्यकतानुसार साथ रख सकते हैं।
जरूरत होने पर मतदान दल के पास उपलब्ध ओआरएस का घोल बनाकर पीने से तुरंत राहत प्राप्त कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक के संबंध में डूज एंड डोन्ट का हैण्ड बिल तैयार कराकर मतदान कार्मिकों को उपलब्ध कराएं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक पैरा मेडिकल स्टाफ भी रहेगा, जो अपने संग आवश्यक दवाएं रखेगा। मतदान के लिए मतदेय स्थल पर आते समय अपनी मतदाता पर्ची, फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र अवश्य साथ में लाएं। इससे मतदान की प्रक्रिया शीघ्रता से सम्पन्न हो जाएगी।