ITR में गड़बड़ी की सूचना ईमेल पर आएगी, आयकर विभाग ने बेमेल कर छूट और लेनदेन के मामलों में ईमेल-एसएमएस भेजे
नई दिल्ली । आयकर विभाग ने उन करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजने शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान किया गया कर भुगतान उनके वित्तीय लेनदेन से मेल नहीं खा रहा है। विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। विभाग इसके लिए ई-अभियान चला रहा है।
कई करदाताओं और संस्थानों की पहचान की गई: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अबतक भुगतान किए गए करों के विश्लेषण के आधार पर, विभाग ने ऐसे व्यक्तियों/संस्थानों की पहचान की है, जिनके वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024- 25) के लिए करों का भुगतान उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को ईमेल और एसएमएस के जरिए इसके बारे में सूचित किया जा रहा है।
15 मार्च भरें अग्रिम कर : विभाग ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं को अलर्ट करना है ताकि वे अपनी अग्रिम टैक्स गणना करने, आयकर रिटर्न (आईटीआर) सही से भरने और बकाया अग्रिम कर अंतिम तिथि 15 मार्च या उससे पहले जमा करा सकें। आयकर विभाग ने कहा कि अगर किसी आयकरदाता पर टैक्स देनदारी बन रही है तो वह ब्याज के साथ बकाया टैक्स भुगतान कर सकता है और अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकता है।
22 हजार को नोटिस भी
बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने पिछले दिनों 22 हजार करदाताओं को सूचना नोटिस भी जारी किए हैं। इनके द्वारा आयकर रिटर्न में किया गया कर कटौती का दावा फॉर्म-16 या वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) या फिर विभाग के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है।
बताया जा रहा है कि विभाग ने ऐसे करदाताओं को समय दिया है। अगर आयकरदाता इस सूचना नोटिस का कोई जवाब नहीं देते हैं या कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो फिर उन्हें कर मांग नोटिस भेजा जाएगा।
आपके अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कराएं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि आपके वर्तमान या पिछले वित्त वर्ष के आईटीआर फॉर्म में कोई गलती पाई जाती है तो इनकम टैक्स विभाग समय-समय पर आपको इसकी सूचना आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर पर मेल या मैसेज के द्वारा आपको सूचित करता है।
अक्सर यह देखा गया है कि जिससे आप आइटीआर फॉर्म फिल कराते हैं वह अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर डाल देते हैं जो कि गलत है इससे सारी जरूरी सूचनाएं उन्हीं के नंबर पर जाती है और आप उनसे वंचित रह जाते हैं।
जैसे अब वित्तीय वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) में जिनके आईटीआर में कुछ मिस मैच रहा तो उसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट इनकम मिसमैच के नोटिस email पर भेज रहा है जिसके जबाब और ITR -U के द्वारा सुधारने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है।
ऐसे सुधार कर पाएंगे 👇
1. इसके लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर कंप्लायंस पोर्टल पर व्यवस्था की
2. पहचानी गई बेमेल जानकारी का ई-वेरिफिकेशन टैब उपलब्ध होगा। इस पर क्लिक कर ऑन-स्क्रीन जवाब देना होगा।
3. जो करदाता पहले से ही वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, वे अपने खाते में लॉग इन करने के बाद ऐसा कर पाएंगे।
4. और जो पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
5. अगर करदाता ने 'अन्य' श्रेणी के तहत ब्याज से होने वाली आय का खुलासा किया है, तो उसे ब्याज से होने वाली आय से संबंधित विसंगति का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
6. ऐसी स्थिति में विसंगति का समाधान अपने आप हो जाएगा और वेबवाइट पर पूर्ण का अपडेट दिखाई देने लगेगा।
करदाता को वार्षिक सूचना रिपोर्ट जांचनी होगी
विभाग ने सलाह दी है कि ऐसे करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपनी वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) देखें। इसके जरिए कसिी भी प्रकार की गलती की पहचान की जा सकती है। यर्दा यहां कोई चूक दिखती है तो आप अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर लॉगइन करके या एआईएस ऐप डाउनलोड करके वार्षिक स्टेटमेंट जानकारी हासिल की जा सकती है।
क्या है एआईएस
वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) आयकर के वित्त वर्ष के दौरान हुए लेनदेन का पूरा ब्योरा रखता है। यह रिटर्न दाखिल करने में काफी काम आता है। इसमें हर लेनदेन की अतिरिक्त जानकारी होती है।
Income Tax Return: आईटीआर में ब्याज - डिविडेंड की सही जानकारी नहीं देने वाले आए इनकम टैक्स के रडार पर, मिसमैच को दूर करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर
ITR Update : इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि इस मिसमैच को ठीक करने के लिए ई-वेरीफिकेशन 2021 स्कीम को लॉन्च किया है.
Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग को ऐसे कई टैक्सपेयर्स की जानकारी मिली है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी और थर्ड पार्टी से प्राप्त ब्याज, डिविडेंड इनकम की जानकारी में मिसमैच पाया गया है. ऐसे मामलों में कई ऐसे भी टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है. इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे टैक्सपेयर्स की पहचान की है. इस मिसमैच को दूर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर प्रदान कर रही है. टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर मिसमैच की जानकारी दी जा रही है.
इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स की ओर से दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में ब्याज और डिविडेंड आय को लेकर उपलब्ध कराई जानकारी में खामियां पाई हैं. थर्ड पार्टी यानि बैंकों और ब्रोकरेज हाउसेज से ब्याज और डिविडेंड इनकम से बारे में जो जानकारी मिली है वो टैक्सपेयर्स के आईटीआर से मेल नहीं खाती है. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न तक दाखिल नहीं किया है.
इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि इस मिसमैच को ठीक करने के लिए ई-वेरीफिकेशन 2021 स्कीम को लॉन्च किया है. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in में कम्पलॉयंस पोर्टल में ऑनस्क्रीन सुविधा दी गई है जिससे इस मिसमैच को ठीक किया जा सके. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि फिलहाल वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के मिसमैच से जुड़ी जानकारी कम्पलायंस पोर्टल पर उपलब्ध है. टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर इस मिसमैच के बारे में अवगत कराया जा रहा है.
इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि जो टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रजिस्टर करना होगा. जो टैक्यपेयर्स मिसमैच को ठीक करने में असमर्थ हैं, वे अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए इनकम की सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं.