राज्य सरकार ने दाखिल की थी विशेष याचिका
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को नोशनल इंक्रीमेंट (काल्पनिक बेतनवृद्धि) देने के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील मामला 2 खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा है कि एकलपीठ ने आदेश सुप्रीम कोर्ट के स्थापित विधि सिद्धांतों के तहत दिया है। इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए दिया है।
अलीगढ़ से सेवानिवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी चंद्र प्रताप सिंह की तरफ से अधिवक्ता का कहना था कि याची 30 जून को सेवानिवृत्त हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के विधि सिद्धांत के तहत एक वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के कारण उसे एक जुलाई को नोशनल इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है। एकलपीठ ने कानून के मुताचिक सही फैसला दिया है। जिसपर कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।