मीडियाकर्मी भी चुन सकेंगे डाक मतपत्र का विकल्पचुनाव आयोग ने आवश्यक सेवा श्रेणी में किया शामिल
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मीडियाकर्मियों को आवश्यक सेवा श्रेणी में शामिल करने का एलान किया है। मीडियाकर्मी अब डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकेंगे।
दरअसल, लोकसभा और राज्य चुनाव कार्यक्रम के एलान के दौरान आयोग ने वादा किया था कि आयोग मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए वह पत्रकारों के लिए चुनावी रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाएगा।
इसी कड़ी में आयोग ने 'मीडिया कर्मियों' को 'आवश्यक सेवा श्रेणी' के तहत अधिसूचित किया है। करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अनुसार, दिल्ली में मीडियाकर्मी जो मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग की ओर से अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प को चुन सकते हैं।
इसके लिए मीडियाकर्मी उस संसदीय क्षेत्र के संबंधित डीईओ और आरओ के कार्यालय से फॉर्म 12 डी प्राप्त कर सकते हैं, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।
इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। चुनाव आयोग का कहना है की उसके लिए प्रत्येक मतदाता महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उनके दायित्व के साथ उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग बहुत जरूरी है।