लोकसभा चुनाव के तहत किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र होना जरुरी है। अगर ये नहीं है तो निर्वाचन आयोग ने आईडी के 12 विकल्प दिए हैं।
लोकसभा चुनाव के तहत किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र होना जरुरी है। अगर ये नहीं है तो निर्वाचन आयोग ने आईडी के 12 विकल्प दिए हैं। जिसमें से एक भी आईडी होने पर वोट डाला जा सकता है।
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत बीमा स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईिवंग लाईसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की आरे से जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य के साथ लिमिटेड कम्पनियों की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड इनमें से एक आईडी होने पर मतदाता अपने वोट का इस्तमाल कर पाएंगे।