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Tuesday, March 12, 2024

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

यूपी में भी सरकारी कर्मियों के डीए में 4% की वृद्धि

20 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ, अब डीए बढ़कर हुआ 50%


लखनऊ। योगी सरकार ने सरकारी कर्मियों के डीए में 4 फीसदी की वृद्धि कर दी है। अब इसकी मासिक दर 46 प्रतिशत से बढ़कर 50% हो गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को 1 जनवरी 2024 से यह लाभ मिलेगा। 

1 जनवरी से 29 फरवरी तक दी देय अवशेष राशि (एरियर) अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। अगर कोई कार्मिक भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो यह एरियर पीपीएफ में जमा कराया जाएगा या एनएससी के रूप में दिया जाएगा। 


एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मियों के पेंशन खाते में जमा होगी राशि

लखनऊ। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कार्मिकों का एरियर के 10 प्रतिशत के बराबर राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष राशि के 14 प्रतिशत के बराबर सरकार का अंशदान भी टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। एरियर की 90 प्रतिशत राशि कार्मिकों के पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी या एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन कार्मिकों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों या जो एक जनवरी से शासनादेश जारी होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गए हों या छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। 



राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई से बढ़ी हुई दर पर भुगतान का शासनादेश जारी

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